चूरू बहुचर्चित
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों का चालान छः दिवस में ही पेश न्यायालय किया गया
चूरू दिनांक 02.01.17 को मुस्तगीसश्री रमेशकुमारपुत्र श्रीदुर्गादत जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी सारंगसर पुलिस थाना बीदासर ने हाजिर थाना होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह स्वयं गुजरात में मजदूरी करता है।उसके बालबच्चे गांव सारंगसर में ही रहते है।दिनांक 24.12.16 को रात्रि में मेरी बडी लडकी ममता जेा कक्षा 11वीं में पढतीहै।जोमेरे घर में बने कमरा में पढ रही थीतो उसने मेरे घर के आंगन में आवाज सुनी जिस पर ममता ने कमरे में से आंगन में आकर देखा तो आंगन में राकेश व कालूराम खडे थे।जिन्होने मेरी लडकी ममता का मुंह बन्द कर , उसके साथ मारपीट कर उस पर मोटरसाईकिल चढा दी।जिससे मेरी लडकी को काफी चोटें लगी।वगैरहवगैरहरिपोर्ट पर थानाधिकारी बीदासर द्वारा मुकदमा नंबर 01 दिनांक 02.01.17 धारा 457,366क,376घ,323,341 भादसं व 4 पोक्सो एक्ट मेंदर्जकियाजाकर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु वृताधिकारी सुजानगढ़ श्रीहनुमानसिंहक वियाको पेश की।सीओ द्वारा अनुसंधान शुरू किया जाकरदिनांक 03.01.17 को मौका निरीक्षण किया गया।दिनांक 04.01.17 को राहुलबारहट पुलिस अधीक्षक जिला चूरू द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया तथा वृताधिकारी को दिशानिर्देश दिये।श्रीमान एसपीसाहब द्वारा मीडिया(प्रेस) काॅन्फ्रेन्स में आरोपितों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही कर सातदिवस में चालान पेश न्यायालय करने का दावा किया गया।जिस पर सीओ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों मुल्जिमान राकेश मांगीलाल जाति भार्गव निवासी भोमपुरा पुलिस थाना साण्डवा जिला चूरू व कालूराम उर्फ नरेश पुत्र छीतरमल जाति भार्गव निवासी रामसीसर पुलिस थाना रामगढ से ठान जिला सीकर को गिरफ्तार किया जाकरअनुसंधानपूर्णकर एसपी के निर्देशन में छः दिवस के भीतर ही आरोपी गणका चालान अन्तर्गत धारा 450,457,363,366क,376घ,323,307 भादसं व 6 पोक्सो एक्ट मेंमाननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे जिला चूरू में पेश किया गया है।
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