मुख्यमंत्री ई-ग्राम के प्रषिक्षण मंे विविध पहलूआंे से अवगत कराया
बाड़मेर, 08 जनवरी। मुख्यमंत्री ई-ग्राम परियोजना का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
इस दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक हीरालाल मालू ने ई-ग्राम परियोजना के प्रपत्र ईजी-1 एवं प्रपत्र ईजी-2 भरने का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। ई-ग्राम परियोजना के लिए ब्लॉक नोडल अधिकारी उपखण्ड अधिकारियों एवं समस्त विकास अधिकारियों को जिला कलक्टर ने ग्राम प्रभारियों एवं पंचायत प्रभारियों की नियक्ति करने तथा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करवाते हुए प्रपत्र भरकर भरे हए प्रपत्र ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों एवं पंचायत समितियों में उनके डाटा को माह जनवरी अन्त तक फीडिंग करवाने के निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों सहित ई-ग्राम से संबंधित 12 विभागों जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन, कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा, राजस्व, सहकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बाड़मेर,मनरेगा श्रमिकों एवं ग्रामीणों को कैशलेस बनाया जाएगा
बाड़मेर,08 जनवरी। समस्त जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, मनरेगा श्रमिकों एवं समस्त ग्रामीणों को कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं जिससे सभी ग्रामीण योजनाओं का लाभ कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से उठा सके।
ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि राज्य की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर 9 जनवरी को कैशलेस ट्रांजैक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। पंचायत समिति स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, बैंक प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि, ग्राम सचिव एवं पटवारी को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए थे। इसी तरह 9 जनवरी को पंचायत समिति स्तर से प्राप्त प्रशिक्षणकर्त्ता ग्राम पंचायत स्तर पर 80 सम्भागियों को प्रशिक्षण देंगे जिनमें स्वयं सहायता समूह के सदस्य, श्रमिक, मेट, अन्य ग्राम स्तरीय लोग शामिल होंगे। ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 80 प्रशिक्षित व्यक्तियों में से प्रत्येक के द्वारा 20 घरों के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे सम्पूर्ण राज्य के सभी ग्रामवासियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
बकाया समस्त किश्तों को एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट
बाड़मेर, 08 जनवरी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारो को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 31 जनवरी 2017 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है।
देरी से ऋण चुकाने वाले ऋणियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना-2016 लागू
बाड़मेर, 08 जनवरी। राज्य सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जो एन.पी.ए. या ओवरड्यू हो गए हैं, के चुकारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2016 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2017 तक लागू रहेगी। इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋणों का समय पर नहीं चुका पाए थे। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने की दिनांक से राशि चुकाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग एक लाख किसानों को फायदा होगा। किलक ने बताया कि इस योेजना से केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के वित्तीय संसाधनों को पुनः ऋण वितरण के लिए काम लाया जा सकेगा। इस योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढ़ील दी गई हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह योजना में पैक्स,लैम्पस के द्वारा दिए गए ऋणों पर भी लागू होगी, जो कि एन.पी.ए. या ओवर ड्यू हो गए हैं।
किस प्रकार ले सकते हैं ऋणी सदस्य इसका फायदाः सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि ऋणी को योजना का लाभ लेने के लिए देय राशि एकमुश्त समझौता तिथि को या 31 मार्च, 2016 को खाते में बकाया की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी। समझौता अंतर्गत देय शेष बकाया राशि एकमुश्त या अधिकतम तीन बराबर किश्तों में दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे न्यायिक प्रकरणों से संबंधित एन.पी.ए. या ओवर ड्यू ऋण खातों को सम्मिलित किया जा सकेगा, जिनमें ऋणी न्यायालय से वाद वापिस ले लेगा। उन्होंनेे बताया कि सहकारी संस्थाओं, बैंक के निदेशकों, कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण अथवा बैंक निदेशकों एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा गारन्टी से दिए गए अवधिपार ऋणों पर इस योजना के तहत लाभ देय नहीं होगा। परन्त इस योजना में सहकारी संस्थाओं, बैंक निदेशकों, कर्मचारियों की गारन्टी पर रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए ऐसे ऋणों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें निदेशक,कर्मचारी का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हित, स्वार्थ प्रकट नहीं होता हो।
परिवहन विभाग ने छेड़ा राज्य में ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान
14 प्वाइंट पर तैनात किए 80 से ज्यादा उड़नदस्ते
बाड़मेर, 08 जनवरी। परिवहन विभाग ने राज्यभर में 80 से भी अधिक उड़नदस्तों के साथ ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है। 4 जनवरी से प्रारंभ हुआ यह अभियान 9 जनवरी तक 24 घंटे लगातार चलेगा और रात में भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अपर परिवहन आयुक्त सत्तार खान ने बताया कि ये 83 उड़न दस्ते जयपुर में दूदू, कोटपूतली, अजमेर में टोंक-देवली, किशनगढ़, अलवर में नीमराना, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़-भीलवाड़ा, सीकर में रींगस, बीकानेर में सूरतगढ़, उदयपुर में भीम (राजसमन्द), जोधपुर में बालोतरा-गुड़ामालानी, दौसा में दौसा, कोटा में बालोप,कोटा एनएच-12, भरतपुर में लुढावी टोल एवं पाली जिले में बिरामी टोल पर तैनात किए गए हैं। खान ने बताया कि सभी प्रादेशिक अधिकारियों को अपने अधीन उड़न दस्तों पर हर समय निगाह रखने और उनके अधीन चौकिंग प्वाइंट्स के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। उनके क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही नहीं होने पर प्रादेशिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इन उड़न दस्तों के लिए जिला परिवहन अधिकारी और अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी लगाया गया है एवं उड़नदस्तों द्वारा ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही में उनकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी तय की गई है। उड़न दस्ते ओवरलोडिंग के साथ मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पालना पर भी नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्यभर में तय किए गए चौकिंग प्वाइंट्स के आस-पास हर समय दो-दो उड़नदस्ते तैनात हैं और तीन पारियों में 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। खान ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य की समस्त सीमेंट कम्पनियों को पत्र जारी किए गए थे जिसमें किसी भी प्रकार से ओवरलोडिंग में संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी चेतावनी किए जाने की बात कही गई थी। इसी सिलसिले में कार्यवाही करते हुए 52 विभिन्न कम्पनियों, वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199 के तहत न्यायालय में इस्तगासे दायर किये गए हैं। अभियान में पारदर्शिता और स्थानीय प्रभाव या हस्तक्षेप को दूर रखने के लिए विशेष चौकिंग अभियानों मेें 24 घंटे की सघन अन्तर रीजन चौकिंग भी कराई जा रही है। खर्चों में कमी लाना, न्यायिक विवादों मे कमी लाना सहित ऋणियों के वारिस,गारण्टरों को बैंक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना है।
संसदीय सचिव विष्नोई करेंगे जनसुनवाई
बाड़मेर, 08 जनवरी। संसदीय सचिव श्री लादूराम विश्नोई 9 व 10 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत विभाग से सम्बन्धित समस्याओं की जनसुनवाई करेंगे। संसदीय सचिव लादूराम जयपुर के चम्बल रेस्ट हाऊस, विद्युत विभाग, हवा सड़क में राजीव गांधी एवं दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना से सम्बन्धित आम जन की समस्याओं की भी जनसुनवाई एवं निराकरण का प्रयास करेंगे।
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