मंगलवार, 3 जनवरी 2017

जोधपुर,मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना व कृषि कनेक्षन के बढ़े भार की



जोधपुर,मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना व कृषि कनेक्षन के बढ़े भार की

घोषणा योजना अवधि 31 जनवरी तक बढ़ी

कटे कनेक्षन जुड़वाने की योजना अवधि अब 31 मार्च तक


जोधपुर, 3 जनवरी। विद्युत योजनाओं के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए प्रदेष के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए तीन विद्युत योजनाओं की अवधि बढ़ाने के आदेष जारी किए गए है।


जोधपुर डिस्काॅम प्रबन्ध निदेषक आरती डोगरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना जिसकी अवधि पूर्व में 31 दिसम्बर तक थी उसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2017 व कृषि कनेक्षनों के अनाधिकृत बढ़े भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि जो पूर्व में 31 दिसम्बर तक थी इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2017 तक किया गया है। उन्होंने बताया कि कटे कनेक्षन पुनः जुड़वाने की एमनेस्टी योजना की अवधि जो पूर्व में 31 दिसम्बर 2016 थी उसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2017 तक कर दिया गया है।




मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना

इस योजना में प्रथम चरण में ग्रामीण व गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतिकृत ढाणियांे में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्षन के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन अवधि 31 जनवरी की गई है। 31 जनवरी तक पंजीकृत योजना में 31 दिसम्बर 2016 तक पंजीकृत आवेदनों के तकनीकी रूप से साध्य होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्षन जारी करने की कार्यवाही होगी।




योजना में 31 जनवरी 2017 तक पंजीकृत शेष सभी आवेदनांे का सर्वे कर 28 फरवरी 2017 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जायेगा।




कृषि कनेक्षनों के अनाधिकृत बढ़े भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना

कृषि कनेक्षनों के अनाधिकृत रूप से बढ़े हुए भार को नियमित कराने योजना में ऐसे कृषक जो उसी कुए पर मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है या दूसरे कृए पर मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है या दूसरे कृए पर उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में दूसरी मोटर चलाने के लिए भारत बढ़ाते है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत जिनके कनेक्षन का एक वर्ष से अधिक समय हो गया हो, यदि विद्युत भार बढा पाया जावे तो उनसे कोई पैलेन्टी राषि नहीं ली जाकर, मात्र धरोहर राषि 15 रूपये प्रति हार्स पाॅवर प्रति माह दर से दो माह के लिए जमा करवाकर भार नियमित कर दिया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्षनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे इस योजना का लाभ ले सकते है, पर इसके लिए उन्हें धरोहर राषि के अतिरिक्त 2500 हजार रूपये प्रति हार्स पाॅवर अतिरिक्त बढ़े भार पर देने होंगे। ऐसे उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है उन्हें योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े भार पर नियमानुसार मीटर श्रेणी उपभोक्ता से 120 रूपये प्रति हाॅर्स पाॅवर पेलेन्टी राषि व 1500 सौ रूपये प्रति एचपी नियमितिकरण शुल्क व फलेट रेट श्रेणी उपभोक्ता से 4920 रूपये प्रति हार्स पाॅवर पैनेल्टी व 1500 रूपये प्रति एचपी नियमितिकरण शुल्क लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ओं के लिए आवष्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेषन का खर्च निगम वहन करेगा।




कटे कनेक्षन जुड़वाने की एमनेस्टी योजना




ष्योजना में 31 मार्च 2015 तक बकाया राषि नहीं जमा कराने के कारण कटे सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा 5 लाख तक की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी में पूरी छृट दी जायेगी। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठाया जा सकेगा।




योजना में बिजली चोरी एवं दुरूपयोग मामले में बकाया राषि में छूट नहीं होगी। ऐसे कटे कनेक्षन सम्पूर्ण मूल बकाया राषि पुनः कनेक्षन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज व आवष्यक होने पर कनेक्षन के लिए अतिरिक्त लाइन की लागत राषि जमा कराने पर पुनः कनेक्षन होगा। न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में भी छूट नहीं होगी।



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