चूरूः- कबाड़ गोदाम बर्फ फैक्ट्री के सामने रोड़ नम्बर 05 रिको चूरू से 02 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया
पुलिस अधीक्षक चूरू के आदेशानुसार जिला चूरू में गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाष एवं पुनस्र्थापना हेतु दिनांक 15 जनवरी से 31 जनवरी 2017 तक संचालित विशेष अभियान ‘‘आॅपरेषन स्माईल-प्प्प्‘‘के दौरान आज सुखराम चोटिया उप निरीक्षक प्रभारी एएचटीयू चूरू मय हमराही जाब्ता श्री खुर्शीद अहमद हैडकानि. 33, मदनलाल कानि. 591, राकेश कुमार कानि. 890, श्रीमती बबीता महिला कानि. 1456 के सादा वस्त्रों में मय वाहन सरकारी नं. आर.जे. 10 युए. 2066 मय चालक के कबाड़ गोदाम बर्फ फैक्ट्री के सामने रोड़ नं. 05 रिको चूरू से दो नाबालिग बच्चों नरेश कुमार पुत्र रामानन्द जाति गुप्ता भोज उम्र 14 साल, व मुकेश कुमार पुत्र राम बहादुर जाति गुप्ता भोज उम्र 12 साल निवासीगण बैलोली पुलिस थाना महरावल जिला संत कबीरनगर उतरप्रदेश हाल कबाड़ गोदाम बर्फ फैक्ट्री के सामने रोड़ नं. 05 रिको चूरू को जरिये फर्द संरक्षण में लिया जाकर बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा कबाड़ गोदाम मालिक द्वारा बाल श्रमिकों से कार्य करवाया जाना जुर्म धारा 3,7,11,14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, धारा 75 जे.जे. एक्ट 2015 व धारा 374 भादस. के तहत दण्डनीय अपराध होने से कबाड़ गोदाम मालिक के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली चूरू में अभियोग दर्ज करवाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चूरू के आदेशानुसार जिला चूरू में गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाष एवं पुनस्र्थापना हेतु दिनांक 15 जनवरी से 31 जनवरी 2017 तक संचालित विशेष अभियान ‘‘आॅपरेषन स्माईल-प्प्प्‘‘के दौरान आज सुखराम चोटिया उप निरीक्षक प्रभारी एएचटीयू चूरू मय हमराही जाब्ता श्री खुर्शीद अहमद हैडकानि. 33, मदनलाल कानि. 591, राकेश कुमार कानि. 890, श्रीमती बबीता महिला कानि. 1456 के सादा वस्त्रों में मय वाहन सरकारी नं. आर.जे. 10 युए. 2066 मय चालक के कबाड़ गोदाम बर्फ फैक्ट्री के सामने रोड़ नं. 05 रिको चूरू से दो नाबालिग बच्चों नरेश कुमार पुत्र रामानन्द जाति गुप्ता भोज उम्र 14 साल, व मुकेश कुमार पुत्र राम बहादुर जाति गुप्ता भोज उम्र 12 साल निवासीगण बैलोली पुलिस थाना महरावल जिला संत कबीरनगर उतरप्रदेश हाल कबाड़ गोदाम बर्फ फैक्ट्री के सामने रोड़ नं. 05 रिको चूरू को जरिये फर्द संरक्षण में लिया जाकर बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा कबाड़ गोदाम मालिक द्वारा बाल श्रमिकों से कार्य करवाया जाना जुर्म धारा 3,7,11,14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, धारा 75 जे.जे. एक्ट 2015 व धारा 374 भादस. के तहत दण्डनीय अपराध होने से कबाड़ गोदाम मालिक के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली चूरू में अभियोग दर्ज करवाया जा रहा है।
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