सोमवार, 19 दिसंबर 2016

चूरू नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास



चूरू नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास


अपर सेशन न्यायाधीश साहबराम मोटयार ने नाबालिग से दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले की शनिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर आरोपित को सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास

प्रकरण के मुताबिक सरदारशहर तहसील के गांव कीकासर निवासी 13 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता 23 सितंबर 2012 को घर के आंगन में मां के साथ सो रही थी। परिजन जब सुबह उठे तो पीडि़ता बिस्तर पर नहीं मिली। पीडि़ता की बहन ने बताया, कल दिन में गांव के ही आरोपित विनोद नायक ने घर आकर पिता व भाइयों के बारे में पूछताछ की थी। परिजनों ने ग्रामीणों को साथ लेकर पीडि़ता की तलाश शुरू की तो घर से मुरडिय़ा रोड तक आरोपित विनोद व पीडि़ता के पदचिन्ह मिले। आरोपित अपने घर पर नहीं मिला। इससे पहले भी आरोपित ने पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया था।




पीडि़ता के चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीडि़ता को श्रीगंगानगर से दस्तयाब कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।




अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में मामले का चालान पेश कर दिया। मामले में कुल 13 गवाह परीक्षित करवाए गए। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपित को विभिन्न धाराओं में सात वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट रोशन सिंह राठौड़ ने की।

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