मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना 31 दिसम्बर तक
अब गैर आबादी क्षेत्र के खेतों व ढाणियों के आवासों को मिलेगा घरेलू कनेक्षन
31 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते है
जोधपुर, 22 दिसम्बर। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आबादी क्षेत्र में स्थित खेतों व छितरायी ढाणियांे के आवासों को विद्युत कनेक्षन देने के लिए राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना“ आरम्भ की है। योजना की अंतिम तिथी 31 दिसम्बर है।
प्रबंध निदेषक आरती डोगरा ने बताया कि समय समय पर फील्ड अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि वर्तमान में गैर आबादी क्षेत्र में स्थित आवासों मे विद्युत कनेक्षन के लिए कोई योजना नहीे है। ऐसे आवासों को कनेक्षन देने के लिए राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्षन योजना“ आरम्भ की है। इसके तहत ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतिकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्षन लेने के इच्छुक सभी रहवासी आवेदन कनेक्षन 31 दिसम्बर तक पंजीकृत करा सकते हैं। आवेदन 100 रूपये पंजीकरण शुल्क के साथ सम्बंिधंत सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करा सकेंगे। पंजीकरण में किसी प्रकार की वरियता निर्धारित नहीं होगी।
इन्हें मिलेगा कनेक्षन
प्रबंध निदेषक ने बताया कि आवेदक स्थापित 11 केवी तंत्र से 650 मीटर के दायरे में स्थित होंगे। उन्हीं के आवेदनों पर विचार होगा। उन्होंने बताया कि 11 केवी लाईन से 150 मीटर की सीमा में नया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा। लोड सेन्टर निर्धारण करने समय यह तय किया जायेगा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर कम से कम चार या उससे अधिक आवेदकों को कनेक्षन दिये जा सके। आवेदन अनुरूप लोड सेन्टर पर 5 या 10 केवीए क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्षन दिये जायेंगे व आवष्यकता होने पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि एलटी लाईन का विस्तार कर योजना में कनेक्षन नहीं दिए जायेंगे।
यह रहेगा कनेक्षन शुल्क
प्रबंध निदेषक ने बताया कि 11 केवी ट्रांसफार्मर 150 मीटर तक स्थापित किए जाने की स्थिति में 10 हजार रूपये प्रति कनेक्षन मांग राषि ली जायेगी। जिसमें आवेदन शुल्क, मीटर व अमानत राषि शामिल होगी। उन्होंने बताया कि 150 मीटर से अधिक 500 मीटर तक 11 केवी लाईन स्थापित करने पर 100 रूपये प्रति मीटर सर्वे में चिन्हित आवेदन गु्रप से लिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर पोल टाॅप के नजदीक लगेेगा व उस पर बाॅक्स स्थापित कर पोल पर ही एलपीआर, मीटर लगाकर कनेक्षन देंगे। जिससे ंमीटर रिडिंग के लिए पोल पर चढने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पोल पर स्थापित मीटर से आर्मड सर्विस लाईन आवास तक उपभोक्ता द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थापित की जायेगी। सर्विस लाईन सामान्यः 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।
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