रविवार, 25 सितंबर 2016

पीलीभीत।कोर्ट का आदेश, 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करने पर चलेगा 'राजद्रोह' का केस



पीलीभीत।कोर्ट का आदेश, 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करने पर चलेगा 'राजद्रोह' का केस

कोर्ट का आदेश, 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करने पर चलेगा 'राजद्रोह' का केस
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला जज ने एक आदेश पारित किया है कि यदि कोई भी शख्स मुद्रा विनिमय में 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करता है तो उस पर देशद्रोह केस चल सकता है।




जिला जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 10 रुपए का सिक्का एक राष्ट्रीय मुद्रा है और इसे लेन से इनकार करने का अधिकार किसी नागरिक के पास नहीं हैं। भारतीय सरकार सिक्के की कीमत अदा करने का वचन देती है।




जज ने कहा कि इस लिहाज से किसी के भी द्वारा इसको लिए जाने से इनकार करना भारत सरकार के नियमों की अवमानना मानी जाएगी। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है या सिक्का लेने से इनकार करता है तो वह राजद्रोह का पात्र माना जाएगा।




गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक यदि भारत में निवास करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रीय करेंसी को लेने से मना करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत सजा का हकदार है।




पिछले कुछ सकम से यूपी समेत देश के कई हिस्सों में इन अफवाहों के चलते लोगों ने सिक्के लेने बंद कर दिया हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हैं।




बैंक ने साफ शब्दों में कहा था कि 10 रुपए के सिक्के न ही बंद हो रहे हैं और न ही नकली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर कोई 10 का सिक्का लेने से इनकार करता है तो वह सजा का हकदार है।

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