नई दिली।डांस बार में अब भी उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां, SC ने सरकार को दिया नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने डांस बार लाइसेंस से संबंधित नए नियमों के मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने नोटिस के जवाब के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
सुनवाई के दौरान डांस बार मालिकों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत मई में बनाए गए नए नियमों में कई खामियां हैं। अश्लील डांस करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है जबकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में अश्लीलता के अपराध में तीन माह की सजा का ही प्रावधान है।
नये कानून के अनुसार, यदि डांस बार का लाइसेंस है तो आर्केस्ट्रा का लाइसेंस नहीं मिलेगा। शीर्ष अदालत ने मुंबई डांस बार मामले में स्पष्ट कर दिया था कि बार में डांस के वक्त पैसे उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है।
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