बाड़मेर,राज्य कर्मचारियों के लिए निजी चिकित्सालयों में
इनडोर इलाज की सुविधा सी.जी.एच.एस दरों पर
बाड़मेर, 11 जुलाई। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित मेडिक्लेम योजना एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों, विद्युत कर्मियों एवं अन्य के लिए सभी राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में अन्र्तेवासी (इण्डोर) इलाज कराने पर बीमाधन की अधिकतम सीमा तक पुनर्भरण की सुविधा सी.जी.एच.एस. दरों पर उपलब्ध है।
राज्यकर्मियों के नये मेडिक्लेम कार्ड तैयार करने एवं एक अक्टूबर, 2014 से पूर्व के कार्ड्स को नवीनीकृत करने का कार्य जिला स्तर पर एवं विद्युतकर्मियों व अन्य के लिए मेडिक्लेम कार्ड तैयार करने का कार्य साधारण बीमा निधि कार्यालय, वित्त भवन, जयपुर की ओर से किया जा रहा है। पॉलिसी की शर्तानुसार कैशलेस सुविधा Critical illness की स्थिति में ही देय है। अपातकालीन स्थितियों में गैर अनुमोदित निजी चिकित्सालयों से ईलाज कराए जाने पर आपातकालीन परिस्थितियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने पर ही पुनर्भरण देय है।
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