सलमान फिर जाएंगे जेल या रद्द हो जाएगी सजा? कल होगा फैसला
बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है। 17 साल पहले हिरण के शिकार मामले में उन्हें मिली पांच साल की सजा बरकरार रहेगी, कम होगी, माफ कर दी जाएगी ये फैसला जोधपुर हाईकोर्ट को सुनाना है। अगर सलमान की सजा माफ नहीं हुई तो उन्हें तुरंत सरेंडर कर जेल जाना होगा। वैसे सलमान खान इस मामले में पहले भी 18 दिन पुलिस लॉकअप और जोधपुर जेल में बिता चुके हैं।
सलमान खान पर आरोप है कि 27 सिंतबर 1998 को उन्होंने जोधपुर के पास भवाद गांव की सरहद पर एक चिंकारा का शिकार किया था। 18 फरवरी 2006 को जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने उनको एक साल की सजा सुनाई। सलमान खान ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपील दायक की थी। राजस्थान सरकार ने भी हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील की थी।
बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है। 17 साल पहले हिरण के शिकार मामले में उन्हें मिली पांच साल की सजा बरकरार रहेगी, कम होगी, माफ कर दी जाएगी ये फैसला जोधपुर हाईकोर्ट को सुनाना है। अगर सलमान की सजा माफ नहीं हुई तो उन्हें तुरंत सरेंडर कर जेल जाना होगा। वैसे सलमान खान इस मामले में पहले भी 18 दिन पुलिस लॉकअप और जोधपुर जेल में बिता चुके हैं।
सलमान खान पर आरोप है कि 27 सिंतबर 1998 को उन्होंने जोधपुर के पास भवाद गांव की सरहद पर एक चिंकारा का शिकार किया था। 18 फरवरी 2006 को जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने उनको एक साल की सजा सुनाई। सलमान खान ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपील दायक की थी। राजस्थान सरकार ने भी हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील की थी।
हाईकोर्ट सलमान और सरकार दोनों की अपील पर सोमवार का फैसला करेगा। इसके अलावा सलमान पर 28 सिंतबर 1998 को भी जोधपुर के पास घोड़़ा फार्म में दो चिंकारा का शिकार करने का आरोप है। 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को इस केस में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। सजा माफ करने के लिए सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी। इस अपील पर भी फैसला होगा।
इन दोनों केस के फैसले का असर सलमान खान के लंबित दो और केस जोधपुर में ही कांकाणी वन क्षेत्र में काले हिरण का शिकार और अवधि पार हथियार से शिकार के केस पर भी पड़ सकता है जिन पर अभी सुनवाई चल रही है। अगर इन केस में सलमान को राहत मिली तो उन दो केस में भी सलमान की राहें आसान हो सकती हैं लेकिन सजा बरकार रही या बढ़ी तो फिर बचे दो केस में भी मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें