मंगलवार, 14 जून 2016

जैसलमेर बाल श्रम व बाल तस्करी कानूनी अपराध - जिला न्यायाधीश श्री व्यास



जैसलमेर बाल श्रम व बाल तस्करी कानूनी अपराध - जिला न्यायाधीश श्री व्यास
जैसलमेर 14 जून। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर एवं श्रम कल्याण विभाग जैसलमेर के सहयोग से बाल श्रम निरोधक सप्ताह कार्यक्रम के तहत ब्रहमसर स्थित भार्गव ईंट उद्योग संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया जिसमें 70-80 महिला एवं पुरूष उपस्थित थे।



शिविर में जिला न्यायाधीश, जैसलमेर नरसिंह दास व्यास ने शिविर में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बालक को कम उम्र में कठिन परिश्रम की मजदूरी पर लगा दिया गया व उसको खेलकूद, शिक्षा का समुचित अवसर नहीं दिया गया तो उसका विकास संभव नहीं है इसी उद्देश्य से बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया है तथा बाल श्रम रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता में भी प्रावधान किये गए हैं। कानून के तहत भीख मांगने के लिए या अन्यथा बच्चों का अपहरण भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को मजदूरी में लगाना वर्जित है ऐसा किये जाने पर शास्ति एवं कठोर दंड के प्रावधान है।



शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर श्याम कुमार व्यास ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे यदि स्वस्थ, शिक्षित एवं बुद्धिमान होंगे तो देश भी विकसित होगा अन्यथा बच्चों के अस्वस्थ, अशिक्षित व अविकसित होने पर देश का पराभाव निश्चित है अतः बच्चों को खतरनाक मजदूरी या अन्यथा बाल श्रम के क्षेत्र में लगाए जाने के स्थान पर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों को पुर्नवास एवं प्रतिकर हेतु भी कानून में प्रावधान किया गया है।



शिविर के दौरान श्रम कल्याण अधिकारी भवानी प्रताप चारण ने कहा कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है, बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना चाहिए ताकि भविष्य में वे श्रम कल्याण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें।

शिविर में माईनिंग विभाग के अभियंतागण सोहनलाल रेगर, उतमसिंह राठौड, अधिवक्ता श्री भोजराज सिंह भाटी ने सहयोग प्रदान किया। बाल अधिकार एवं बाल श्रम एक अपराध संबंधी साहित्य, पेम्पलेट, लीफलेट एवं कानून की जानकारी पुस्तके बांट कर आम जन को विषयक जानकारी देकर जागृत किया गया।



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धनाना और फलसूण्ड मे आयोजित ’’ न्याय आपके द्वार ’’

षिविरों में 29 नामांतरकरण खोले गये


जैसलमेर , 14 जून/जैसलमेर उपखण्ड क्षेत्र के ग्र्रामपंचायत धनाना और भणियांणा तहसील के फलसूण्ड आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार षिविर ग्रामीणों के लिए लाभदायी रहा है। इन षिविरो में 51 नामान्तरकरण खोले गये वहीं खाता दुरस्ती के 13 प्रकरण निस्तारित किये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने बताया कि ग्रामपंचायत धनाना में आयोजित षिविर के दौरान 8 नामान्तरकरण खोले गये व अन्य प्रकार के 7 प्रकरण निपटाए गए। वहीं 11 राजस्व नकलें प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्रामपंचायत फलसूण्ड में आयोजित षिविर में 43 नामान्तरकरण खोले गये, 29 खातों की दुरुस्ती की गई तथा 24 खातों का विभाजन किया गया व अन्य प्रकार के .5 मामले निस्तारित किए गए वहीं 70 राजस्व नकलें प्रदान की गइ। इस प्रकार इन दोनों षिविरों में कुल 197 बकाया राजस्व मामलों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाकर ग्रामीणजनों को राहत पहुंचायी गयी।

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नलकूप निर्माण अनुमति समिति की बैठक गुरुवार को
जैसलमेर , 14 जून/मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में नलकूप अनुमति से संबंधित प्राप्त ज्ञापनों के संदर्भ में और इस विषय संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्ष करने के लिए भू-जल दोहन नियन्त्रण एवं नलकूप निर्माण अनुमति समिति एक बैठक का आयोजन 16 जून , गुरुवार के प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में रखा गया है।

सदस्य सचिव एवं प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक जैसलमेर डाॅ. एन.आर.इणखीया ने इस बैठक में भाग लेने वाले संबंधित समस्त अधिकारीगण से विषेष आग्रह किया हैं कि वे नियत समय पर बैठक में उपस्थ्ति होवें।

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