अजमेर।वृद्धा के साथ शर्मनाक करतूत, मिली 10 साल की सजा
एससी-एसटी मामलात की विशेष अदालत ने60 वर्षीय वृद्धा से बलात्कार के अभियुक्त कनक उर्फ कन्क्या को 10 वर्ष कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले का अन्य आरोपित घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ अधीनस्थ अदालत में मुकदमा विचाराधीन है।
प्रकरण के तथ्य
पीडि़त वृद्धा ने 27 जून 2014 को रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उसने बताया कि वह 23 जून 2014 को परिवार के सदस्यों का खाना बनाकर मंदिर के पास बैठी थी, तभी आरोपित उसके पास आया और उसे दर्शन के बहाने ले गया।
वहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह रोती हुई लौट कर आई और गुमसुम बैठ गई। तभी उसके पास अन्य आरोपित राकेश उर्फ राक्यूड़ा आया और खाने के बहाने फुसलाकर घर ले गया। वहां उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीडि़ता ने पति व पुत्र को घटना की जानकारी दी। इसके बाद रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया। पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक प्राधिकरण को अनुशंसा की है।
अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए। सरकारी वकील हेमराज राठौड़ का तर्क रहा कि पीडि़ता ने आरोपित की शिनाख्त की व दुराचार की घटना की पुष्टि की। इन आधारों पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
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