रविवार, 17 अप्रैल 2016

बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया



बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
झालावाड़ 17 अप्रेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ द्वारा बाल विवाह रोकथाम पर विशेष अभियान का शुभारंभ आज राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ मंे किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कार्यकारी जिला एवं सैशन न्यायाधीश तिरुपति कुमार गुप्ता एवं अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती वीना जैन ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर कार्यकारी जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2006 मंे बाल विवाह रोकने के लिए नया कानून बनाया गया जिसमंे बाल विवाह मंे माता पिता सहित शामिल होने वाले टेण्ट व्यवसायी, हलवाई, डेकोरेटर, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर, घोड़ी, बैण्ड बाजे आदि द्वारा विवाहों के समय सेवाएं दी जाती हैैं तो वह सभी कानून की दृष्टि मंे दोषी है। इसमंे सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कच्ची उम्र मंे विवाह होने से बालिकाएंे अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाती है और इसका असर पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ता हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान मंे पूरे अन्तरमन से सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि झालावाड़ जिले मंे बाल विवाह की सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग होती है।

कार्यक्रम मंे अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती वीना जैन ने बताया कि अक्षय तृतीया पर चोरी छुपे बहुत सारे बाल विवाह हो जाते हैं। इस बार हम सभी मिलकर प्रयास करें कि जिले मंे एक भी बाल विवाह नहीं हो। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे मंे भी जानकारी दी जानी चाहिए। लड़का एवं लड़की विवाह योग्य होने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर ही विवाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकथाम की सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा जगमग जिला नियंत्राण कक्ष पर दे सकते हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह ने कहा कि बाल विवाह हमारे समाज मंे एक ऐसी कुरूती है जिसे मिटाने के लिए हम सभी को मिलकर अथक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि निरन्तर प्रयासों से इस कुरूती से निश्चित रूप से निजात मिलेगी। इस मिशन को सभी के सहयोग से जन-जन तक ले जायेंगे।

कार्यक्रम मंे बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक अपराध है आमजन को बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन को समय पर सूचना देनी चाहिए ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। सीजेएम दीपक गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन करते हुए बताया कि जिले मंे प्रचार वाहन के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम विशेष अभियान 17 अप्रेल से 24 मई 2016 तक चलाया जायेगा। कार्यक्रम मंे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार स्वर्णकार, उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खुशाल सिंह राजपुरोहित, सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक राय सिंह मोजावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हरिशंकर शर्मा, तहसीलदार झालरापाटन श्रीमती अस्मिता सिंह, आवासीय विद्यालय के व्यवस्थापक जुगल किशोर त्रिपाठी सहित न्यायिक अधिकारीगण तथा आवासीय विद्यालय के छात्रा-छात्राएं मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान कृष्णमोहन देवड़ा के निर्देशन मंे छात्राओं ने लघु नाटिका के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम का संदेश भी दिया।

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