सोमवार, 25 अप्रैल 2016

अजमेर पानी की टंकी के पास बैठकर शर्मनाक काम करने वाली महिला के साथ अब हुआ एेसा



अजमेर पानी की टंकी के पास बैठकर शर्मनाक काम करने वाली महिला के साथ अब हुआ एेसापानी की टंकी के पास बैठकर शर्मनाक काम करने वाली महिला के साथ अब हुआ एेसा


जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार जैन ने सोमवार को सुनाए एक फैसले में मादक पदार्थ तस्करी करने की आरोपित महिला अलीपुर कोतवाली, जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) निवासी साहिदा बेगम को पांच वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

प्रकरण के तथ्य

दरगाह पुलिस को 25 नवम्बर 2010 को मुखबिर की इत्तला मिलने पर थाना प्रभारी हनुवंत सिंह भाटी गरीब नवाज कॉलोनी में बनी पानी की टंकी के पास पहुंचे। वहां एक महिला काला बुरका ओढ़े दो बच्चों के साथ बैठी थी सूचना के मुताबिक वह कट्टे में भरा मादक पदार्थ गांजा बेचने के प्रयास में थी। इस आधार पर पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार किया व उसके कब्जे से सफेद कट्टे में भरा गांजा बरामद किया। पुलिस ने जांच में चार किलोग्राम गांजा होना पाया।

इस आधार पर आरोपित के खिलाफ धार 8/20 के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय वर्मा ने पैरवी करते हुए अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए व बरामद मादक पदार्थ होने की पुष्टि की। अदालत ने अभियुक्त महिला को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर महिला को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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