जालोर समाचार। जालोर जिले से आज की सरकारी ख़बरें
जल स्वावलम्बन सप्ताह के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैठक का आयोजन
जालोर 18 अप्रेल - राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल स्वावलम्बन सप्ताह के तहत चिन्हित ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा के साथ ही ग्रामीणजनों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।
जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 अप्रेल तक जल स्वावलम्बन सप्ताह का आयोजन किया जायेगा जिसमें जिले में चिन्हित 29 स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया जाकर मुख्य मंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के तहत अब तक करवायें गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उन्होनें सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल स्वावलम्बन सप्ताह के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों, माननीय सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समितियों के सदस्यों को भ्रमण करने के लिए आमंन्त्रिात किया जाये।
उन्होनें बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 अप्रेल को घाणा, भोरडा, सामतीपुरा, देच्छु, कोरा, दांसपा, चाटवाडा, सेरणा, बिजरोल खेडा व निम्बाऊ में बैठके आयोजित की जायेगी वही 21 अप्रेल को बाला, रामा, सांकरणा, बादनवाडी, लेटा, भागल सेफ्टा, करडा, सामरनी, बाकरा, बासडाधनजी, मोदरा व पमाणा में बैठक होगी जबकि 22 अप्रेल को भाद्राजून, उण, गोदन, धानसा, दांतवाडा व जोधावास में बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
उन्होनें बताया कि उक्त निर्धारित बैठकों में ग्रामवासियों के साथ अभियान के अन्तर्गत अभी तक सम्पन्न करवायें गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी वही ग्रामवासियों को जल संचय के सम्बन्ध में प्रतिज्ञा भी दिलवाई जायेगी। इसी प्रकार इन बैठकों में विभिन्न दानदाताओं एवं संगठनों द्वारा अभियान में सहयोग के लिए पूर्व में की गई घोषणाओं के विरूद्व वास्तविक रूप से प्राप्त सहयोग राशि की समीक्षा एवं शेष सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जायेगी। मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान में 10 हजार से अधिक का सहयोग यथा नकद राशि सामग्री एवं मशीन के रूप में दिये जाने वाले दानदाताओं को सम्मानित करवाने के लिए उनके नाम प्रेषित किये जाने का कार्य भी किया जायेगा वही ग्रामवासियों को श्रम दिवस में श्रमदान के लिए प्रेरित करना तथा अभियान के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यो का उद्घाटन आदि भी करवाया जायेगा इसी भांति उक्त बैठकों के पूर्व या बाद में प्रत्येक गांव में ग्रामवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं युवाओं की एक जल स्वावलम्बन सामूहिक रैली निकाली जायेगी।
जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्राी जल स्वालम्बन अभियान से जुडे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे जल स्वावलम्बन सप्ताह को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
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संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश
जालोर 18 अप्रे्रल - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रा में 9 मई अक्षय तृतीया पर होनें वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की कौत्ताही नही बरतें।
जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने निर्देशित किया कि गत वर्षो की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, अध्यापको, नगरपरिषद व नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो व वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायें। उन्होनें बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्य योजना बनाई जाकर आवश्यक कार्य किया जाये।
उन्होनें निर्देशित किया कि बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए जहां आवश्यक हो कानून के द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना है इसलिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त हानें पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाये। बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थापित कट्रोल रूम चैबीस घंटे क्रियाशील रहें तथा बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त ‘‘ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों‘‘ (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की जबावदेही नियत की गई है जिनके क्षेत्रा में बाल विवाह सम्पन्न होनें की घटना होती है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए इस प्रकार किये जा सकेगें कार्य
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व ब्लाॅक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, साथिन व सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जायें। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी यथा हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रान्सपोर्ट्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग न करने का आवश्वासन लेना और उन्हें कानून के बारे में जानकारी देना, जहां आवश्यक हो, समूहों व संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकांे का आयोजन करना तथा ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावो के बारे में चर्चा कर रोकथाम की कार्यवाही करना, किशोरियांे, महिला समूहांे, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकत्र्ता जैसे स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागो के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।
प्रिन्टिंग प्रेस वाले वर वधु की जन्म तिथि के प्रमाण पत्रा के बाद ही छापें विवाह पन्त्रिाका
विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमन्त्राण पत्रा छपवाने के लिए वर-वघु की आयु के प्रमाण पत्रा प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहे अथवा निमन्त्राण पत्रा पर वर-वधु की जन्म तिथि प्रिन्ट किये जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबन्द किया जाये। सार्वजनिक स्थानांे पर सूचना बाॅक्स रखे जायें एवं इसके लिए नियन्त्राण कक्ष भी स्थापित किया जायें। विद्यालयों के स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानांे की जानकारी दिये जाने के लिए सभी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रार. द्वारा उनके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गांव मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना तथा आवश्यक हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाये।
ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायें
बाल विवाह रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओ को जोडा जाये वही पटवारियों एवं अध्यापिकाओं इत्यादि को बाल विवाह की संभावना होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जायें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभाव से जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्राण कक्ष स्थापित किये जाये।
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प्रचार सामग्री का वितरण करने के निर्देश
जालोर 18 अप्रेल - जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत भिजवाई गई प्रचार सामग्री को क्षेत्रा के सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने के साथ ही अटल सेवा केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में इसका उपयोग सुनिश्चित किया जायें।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रचार सामग्री यथा फोल्डर व पुस्तके उन्हे भिजवाई गई है जिसका उपयोग क्षेत्रा के जन प्रतिनिधियों (जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच एवं नगरीय निकायोें के पार्षदों आदि को) इनका वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।
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जवाहर नवोदय विधालय में रविवार को प्रवेश परीक्षा का आयोजन
जालोर 18 अप्रेल - जवाहर नवोदय विधालय जसवन्तपुरा में शिक्षा सत्रा 2016-17 के लिए कक्षा 9 वीं में रिक्त रहे स्थानों के लिए 24 अप्रेल रविवार को प्रातः 10.00 बजे से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
जवाहर नवोदय विधालय के प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने बताया कि शिक्षा सत्रा 2016-17 में कक्षा 9 वीं में रिक्त रहे स्थानों के लिए 24 अप्रेल को लेटरल एन्ट्री परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसके तहत आवेदन पत्रा भरने वाले अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्रा कार्यालय से 21 अप्रेल तक प्राप्त कर लेवें वही अपने रोल नम्बर विधालय की वेबसाईट पर भी देखे जा सकेगें। उन्होनें बताया कि आवेदन पत्रा जमा क्रमांक 1 से 600 तक की प्रवेश परीक्षा जसवन्तपुरा में एवं 601 से 1440 तक की प्रवेश परीक्षा भीनमाल केन्द्र पर आयोजित की जायेगी।
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दवे/180416
जल स्वावलम्बन सप्ताह के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैठक का आयोजन
जालोर 18 अप्रेल - राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल स्वावलम्बन सप्ताह के तहत चिन्हित ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा के साथ ही ग्रामीणजनों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।
जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 अप्रेल तक जल स्वावलम्बन सप्ताह का आयोजन किया जायेगा जिसमें जिले में चिन्हित 29 स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया जाकर मुख्य मंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के तहत अब तक करवायें गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उन्होनें सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल स्वावलम्बन सप्ताह के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों, माननीय सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समितियों के सदस्यों को भ्रमण करने के लिए आमंन्त्रिात किया जाये।
उन्होनें बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 अप्रेल को घाणा, भोरडा, सामतीपुरा, देच्छु, कोरा, दांसपा, चाटवाडा, सेरणा, बिजरोल खेडा व निम्बाऊ में बैठके आयोजित की जायेगी वही 21 अप्रेल को बाला, रामा, सांकरणा, बादनवाडी, लेटा, भागल सेफ्टा, करडा, सामरनी, बाकरा, बासडाधनजी, मोदरा व पमाणा में बैठक होगी जबकि 22 अप्रेल को भाद्राजून, उण, गोदन, धानसा, दांतवाडा व जोधावास में बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
उन्होनें बताया कि उक्त निर्धारित बैठकों में ग्रामवासियों के साथ अभियान के अन्तर्गत अभी तक सम्पन्न करवायें गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी वही ग्रामवासियों को जल संचय के सम्बन्ध में प्रतिज्ञा भी दिलवाई जायेगी। इसी प्रकार इन बैठकों में विभिन्न दानदाताओं एवं संगठनों द्वारा अभियान में सहयोग के लिए पूर्व में की गई घोषणाओं के विरूद्व वास्तविक रूप से प्राप्त सहयोग राशि की समीक्षा एवं शेष सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जायेगी। मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान में 10 हजार से अधिक का सहयोग यथा नकद राशि सामग्री एवं मशीन के रूप में दिये जाने वाले दानदाताओं को सम्मानित करवाने के लिए उनके नाम प्रेषित किये जाने का कार्य भी किया जायेगा वही ग्रामवासियों को श्रम दिवस में श्रमदान के लिए प्रेरित करना तथा अभियान के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यो का उद्घाटन आदि भी करवाया जायेगा इसी भांति उक्त बैठकों के पूर्व या बाद में प्रत्येक गांव में ग्रामवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं युवाओं की एक जल स्वावलम्बन सामूहिक रैली निकाली जायेगी।
जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्राी जल स्वालम्बन अभियान से जुडे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे जल स्वावलम्बन सप्ताह को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
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संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश
जालोर 18 अप्रे्रल - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रा में 9 मई अक्षय तृतीया पर होनें वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की कौत्ताही नही बरतें।
जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने निर्देशित किया कि गत वर्षो की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, अध्यापको, नगरपरिषद व नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो व वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायें। उन्होनें बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्य योजना बनाई जाकर आवश्यक कार्य किया जाये।
उन्होनें निर्देशित किया कि बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए जहां आवश्यक हो कानून के द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना है इसलिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त हानें पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाये। बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थापित कट्रोल रूम चैबीस घंटे क्रियाशील रहें तथा बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त ‘‘ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों‘‘ (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की जबावदेही नियत की गई है जिनके क्षेत्रा में बाल विवाह सम्पन्न होनें की घटना होती है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए इस प्रकार किये जा सकेगें कार्य
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला व ब्लाॅक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, साथिन व सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जायें। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी यथा हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रान्सपोर्ट्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग न करने का आवश्वासन लेना और उन्हें कानून के बारे में जानकारी देना, जहां आवश्यक हो, समूहों व संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकांे का आयोजन करना तथा ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावो के बारे में चर्चा कर रोकथाम की कार्यवाही करना, किशोरियांे, महिला समूहांे, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकत्र्ता जैसे स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागो के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।
प्रिन्टिंग प्रेस वाले वर वधु की जन्म तिथि के प्रमाण पत्रा के बाद ही छापें विवाह पन्त्रिाका
विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमन्त्राण पत्रा छपवाने के लिए वर-वघु की आयु के प्रमाण पत्रा प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहे अथवा निमन्त्राण पत्रा पर वर-वधु की जन्म तिथि प्रिन्ट किये जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबन्द किया जाये। सार्वजनिक स्थानांे पर सूचना बाॅक्स रखे जायें एवं इसके लिए नियन्त्राण कक्ष भी स्थापित किया जायें। विद्यालयों के स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानांे की जानकारी दिये जाने के लिए सभी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रार. द्वारा उनके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गांव मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना तथा आवश्यक हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाये।
ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायें
बाल विवाह रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओ को जोडा जाये वही पटवारियों एवं अध्यापिकाओं इत्यादि को बाल विवाह की संभावना होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जायें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभाव से जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्राण कक्ष स्थापित किये जाये।
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प्रचार सामग्री का वितरण करने के निर्देश
जालोर 18 अप्रेल - जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत भिजवाई गई प्रचार सामग्री को क्षेत्रा के सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने के साथ ही अटल सेवा केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में इसका उपयोग सुनिश्चित किया जायें।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रचार सामग्री यथा फोल्डर व पुस्तके उन्हे भिजवाई गई है जिसका उपयोग क्षेत्रा के जन प्रतिनिधियों (जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच एवं नगरीय निकायोें के पार्षदों आदि को) इनका वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।
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जवाहर नवोदय विधालय में रविवार को प्रवेश परीक्षा का आयोजन
जालोर 18 अप्रेल - जवाहर नवोदय विधालय जसवन्तपुरा में शिक्षा सत्रा 2016-17 के लिए कक्षा 9 वीं में रिक्त रहे स्थानों के लिए 24 अप्रेल रविवार को प्रातः 10.00 बजे से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
जवाहर नवोदय विधालय के प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने बताया कि शिक्षा सत्रा 2016-17 में कक्षा 9 वीं में रिक्त रहे स्थानों के लिए 24 अप्रेल को लेटरल एन्ट्री परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसके तहत आवेदन पत्रा भरने वाले अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्रा कार्यालय से 21 अप्रेल तक प्राप्त कर लेवें वही अपने रोल नम्बर विधालय की वेबसाईट पर भी देखे जा सकेगें। उन्होनें बताया कि आवेदन पत्रा जमा क्रमांक 1 से 600 तक की प्रवेश परीक्षा जसवन्तपुरा में एवं 601 से 1440 तक की प्रवेश परीक्षा भीनमाल केन्द्र पर आयोजित की जायेगी।
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