JNU छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 हजार के बेल बॉन्ड पर कन्हैया को छह महीने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने कन्हैया कुमार को जमानत पर छोडऩे के आदेश दिए। उन्हें छह महीने तक इस केस में पुलिस का जांच में सहयोग करना होगा।
कन्हैया की जमानत को दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कन्हैया की रिहाई से इस केस में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान को जमानत मिलने के आसार भी बढ़ गए हैं।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने साफ कहा था कि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि कन्हैया ने देशविरोधी नारे लगाए थे। हालांकि उसके पास तमाम गवाह हैं जिन्होंने कन्हैया को नारे लगाते हुए देखा है।
कन्हैया को गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर जेल प्रशासन तक पहुंचने में रात हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि ये फैसला पुलिस के लिए झटका नहीं है क्योंकि कन्हैया को अंतरिम जमानत मिली है। वो पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए बाध्य है।
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