पति के हाथों बेटी के यौन उत्पीड़न का संदेह होने पर महिला ने दोनों बेटियों की हत्या की
हैदराबाद: शहर में इकतालीस वर्षीय महिला ने अपने पति द्वारा अपनी बड़ी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का संदेह होने पर अपनी दो नाबालिग बेटियों का गला काट कर उनकी कथित रूप से हत्या कर दी। तुकारामगेट थाने के निरीक्षक टी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि टीचर्स कालोनी निवासी गृहणी रजनी ने अपने घर पर कांच की एक बोतल तोड़कर उससे अपनी दोनों नाबालिग बेटियों का गला काट दिया और घर से चली गयी। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सहायक पुलिस आयुक्त (गोपालपुरम डिविजन) के. शिव कुमार ने बताया कि महिला का पति विनय रात को साढ़े नौ बजे जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया और दोनों बेटियों के शव खून से लथपथ बेडरूम में पड़े हुए थे। पेशे से उद्योगपति विनय ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुमार ने बताया, घटना के बाद महिला टैंक बंड गयी, वहां अपने हाथ पैर धोये और वापस अपने घर आयी। फिर उसने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। पूछताछ के दौरान उसने दोनों बेटियों की हत्या स्वीकार की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निरीक्षक ने बताया कि महिला को संदेह था कि उसका पति एलकेजी में पढ़ने वाली उसकी आठ वर्षीय बड़ी बेटी का पिछले छह महीने से यौन उत्पीडन कर रहा था। इसे लेकर महिला ने अपने पति से बात भी की थी लेकिन विनय ने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया, महिला को यह देखकर अपने पति पर संदेह हुआ था कि बड़ी बेटी पिता को देखते ही डर जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका पति बड़ी बेटी का यौन उत्पीडन करता था।
एसीपी ने बताया कि घटना के बाद अपना हाथ-पैर धो कर महिला ने खुद को इस तनाव से मुक्त पाया कि अब उसका पति बेटियों का यौन उत्पीडन नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, प्राथमिक जांच और विनय से पूछताछ के आधार पर हमें अभी तक उसपर (विनय) लगे आरोपों की पुष्टि के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस उपायुक्त (उत्तरी जोन) एन. प्रकाश रेड्डी ने कहा कि लड़की के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है ताकि उसका यौन शोषण हुआ है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, विनय को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। यदि कोई साक्ष्य मिलता है तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस बीच महिला को स्थानीय अदालत में पेश कर उसकी न्यायिक हिरासत की मांग की जा रही है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 :हत्या: के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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