चिकित्सक को दो साल कठोर कारावास
श्रीगंगानगर. जननी सुरक्षा योजना की चौदह सौ रुपए की राशि के एवज में चार सौ रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में टिब्बी के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सक डॉ. मदन सिंह दुल्लड़ को दो साल कठोर कारावास और चालीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय सोमवार को यहां विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण) रवीन्द्र कुमार ने सुनाया।
प्रकरण के तथ्यों को अनुसार टिब्बी (हनुमानगढ़) वार्ड 20 निवासी गुरजंट सिंह पुत्र मेवासिंह मजबी सिख ने हनुमानगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकी को 17 अक्टूबर 2007 को शिकायत की थी। इसी अदालत ने दस दिन पहले भी यहां राजकीय जिला चिकित्सालय के तत्कालीन चिकित्सक डा.बीएम शर्मा को दो साल कठोर कारावास और चालीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया था।
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