मंगलवार, 22 मार्च 2016

श्रीकरणपुर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

श्रीकरणपुर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास


श्रीकरणपुर . क्षेत्र के गांव एक एक्स में करीब ढाई वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में दोष साबित होने पर अदालत ने पति को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अपर सेशन न्यायाधीश हरिवल्लभ खत्री ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

यह था मामला

गांव एक एक्स में 8 नवंबर 2013 को गुरमीत कौर उर्फ जसपाल कौर पत्नी मलकीत सिंह रायसिख की किसी तेजधार वाले हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के पिता महेन्द्र सिंह निवासी गांव 7 केएनडी(रावलामंडी) ने 9 नवंबर 2013 को केसरीसिंहपुर पुलिस थाना में अपने दामाद मलकीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें परिवादी ने उसकी पुत्री को कुल्हाड़ी से मारने का आरोप लगाया था। इसमें यह भी बताया गया कि मृतका का विवाह 11 वर्ष पहले हुआ था और उसके तीन लड़कियां हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया। और गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के बाद एडीजे हरिवल्लभ खत्री ने आरोपी मलकीत सिंह को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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