नई दिल्ली।SC का ऐतिहासिक फैसला: आरक्षण के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों से वसूला जाए पैसा
आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन (पटेल आरक्षण आंदोलन) के नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया और कहा कि आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों से इसकी भरपाई करवाई जाए।
गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर भी हरियाणा में सरकारी संम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरक्षण के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है वो शर्मनाक है।
अटॉर्नी जनरल की इस बात को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है और इस तरह के लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकारी संपत्ति का नकुसान नहीं कर सकते। जो लोग और राजनीतिक दल आंदोलन में तोड़फोड़ करते हैं उनसे इस तोडफ़ोड़ का मुआवजा भी लिया जाए।
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