सोमवार, 18 जनवरी 2016

भीलवाड़ा।मासूम से दरिंदगी करने वाले को दस साल का कारावास



भीलवाड़ा।मासूम से दरिंदगी करने वाले को दस साल का कारावास


विशिष्ट न्यायालय (अजा-जजा मामलात्) ने तीन साल की मासूम बालिका से दरिंदगी करने वाले फिरोजाबाद (उत्तरप्रदेश) हाल मलाण निवासी जसवंत तेली को दोषी मानते हुए सोमवार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

प्रकरण के अनुसार 4 मार्च 2012 को घर के बाहर खेल रही बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने अभियुक्त अपहरण कर ले गया। कोटा बाइपास पर कोठारी नदी के निकट लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे जगह-जगह से काट खाया तथा गम्भीर हालत में नाले में छोड़कर भाग गया। इस दौरान बालिका की पायजेब और मांदलिया भी लूटकर ले गया। प्रतापनगर थाने में पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। बालिका को बाद में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

एक सप्ताह बाद आया हाथ

अगले दिन 5 मार्च को बालिका को तेरह घण्टे बाद सुखाडि़या सर्किल के निकट बेसुध हालत में राहगीरों ने देखा। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाई तो कई लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की। जिन लोगों को थाने बुलाया जाता उनसे जसवंत मुलाकात करता और पुलिस पूछताछ के बारे में बात करता। आखिरकार यह बात पुलिस को पता लग गई। पुलिस ने जसंवत को हिरासत में लिया तो उसने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया। इस मामले का एक सप्ताह बाद खुलासा हो पाया।

पड़ौसी बना भक्षक

पीडि़त बालिका के पड़ौस में तीन-चार माह पूर्व अभियुक्त किराए पर रहता था। बाद में वहां से खाली करके मलाण रहने लग गया। वह शराब के नशे में पूर्व मकान मालिक से मिलने गया। लौटते समय उसे बालिका घर के बाहर खेलती मिली। परिचित होने का फायदा उठाकर जसवंत चॉकलेट दिलाने के बहाने बालिका को साइकिल पर बैठा ले गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचन्द्र विश्नोई ने अभियुक्त के खिलाफ 24 गवाह व 35 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।

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