बुधवार, 6 जनवरी 2016

जोधपुर डोडा पोस्त तस्कर को दस वर्ष की कैद



जोधपुर डोडा पोस्त तस्कर को दस वर्ष की कैद


एनडीपीएस मामलात के विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने 282 किलो अवैध डोडा पोस्त रखने के आरोपी सारणों की ढ़ाणी (जालोर) निवासी देवाराम पुत्र निम्बाराम जाट को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक थानाराम विश्नोई ने अदालत को बताया कि आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया, जिसका उसके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। इन परिस्थितियों में आरोपी को कड़ी सजा दी जाए।

आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है और यह इसका प्रथम अपराध है। वह एक नवयुवक है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने वाणिज्यिक मात्रा से अधिक अवैध डोडा पोस्त की तस्करी का दोषी मानते हुए आरोपी को दस वर्ष की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।

यह था मामला

9 अगस्त, 2011 को जालोर पुलिस नियमित जांच में थी, उसी समय नौखा से मालगढ़ जाने वाले रास्ते के चौराहे पर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त पाई गई, जिसमें जूट के बोरे भरे थे। जांच करने पर 12 बोरों में 282 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ और बोलेरो गाड़ी की तीन अन्य नम्बर प्लेट मौके पर गाड़ी में मिली। आरोपी के द्वारा नम्बर बदलकर उसको तस्करी के काम में लिया जा रहा था।

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