जैसलमेर बकाया स्टाम्प डयूटी 29 फरवरी तक जमा कराने पर ब्याज व षास्ति मंे षत् प्रतिषत छूट
जैसलमेर 13 जनवरी/राज्य सरकार द्वारा बाकीदार जिनका कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज विचाराधीन हो गये है के द्वारा 13 जनवरी से 29 फरवरी 2016 तक बकाया स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज व षास्ति में षत् प्रतिषत रिहायत दी गई है। उप पंजीयक रामजस विष्नोई ने बताया कि यदि बकाया स्टाम्प ड्यूटी बकायादार द्वारा 1 मार्च से 31 मार्च 2016 तक की अवधि में जमा कराई जाती है तो उसे ब्याज व ष्षास्त्री में 75 प्रतिषत छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान कर बोर्ड/ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरणों का विड्रोल कर इस छूट का फायदा स्टाम्प ड्यूटी जमा कराया कर उठाया जा सकता है । कर बोर्ड मे निगरानी दायर के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 65 के तहत जमा कराई गई राषि को स्टाम्प ड्यूटी के पेटे समायोजित किया जाएगा।
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