जैसलमेर, सडक सुरक्षा विषेष जांच अभियान के दौरान 24 जनवरी तक ये गतिविधियां कराने के जिला कलक्टर ने दिये निर्देष
जैसलमेर, 19 जनवरी/राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में 18 जनवरी से चालू किये गये सडक सुरक्षा विषेष जांच अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधयां करने के संबंध में जिला कलक्टर एवं मजिस्टेªट विष्व मोहन शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर व अधिषाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण के पत्र पे्रषित किया।
जिला कलक्टर ने परिवहन व पुलिस विभाग को इस विषेष जांच अभियान के दौरान 24 जनवरी तक सभी भार/यात्री वाहन पर रेट्रो रिफलेक्टिव टेप लगाने के निर्देष दिये व साथ ही निर्देष दिये कि बिना रिफलेक्टिव टेप के चल रहे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कियें जावें। इसके साथ ही बैल गाडी, ऊंट गाडी इत्यादि पर भी रिफलेक्टिव टेप लगाने, बिन वैध चालक लाईसेंस द्वारा वाहन संचालन करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने, बिना हेलमेट/सीटबैल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने, बिना फिटनेस, बिना अनुज्ञापत्र तथा बिना वाहन बीमा कराये संचालित हो रहे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करनें, क्षमता से अधिक भार परिवहन करने व भार वाहनों में यात्रियों को बैठाकर ले जाने वाले वाहन धारकों के विरुद्ध, नषे में वाहन चलाने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालो इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देष दिये।
जिला कलक्टर शर्मा ने नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये िकवे सभी सडकों पर सुस्पष्ट सुचना पट्ट लगावें, गति सीम दर्षाने वाले सुचना पट्ट लगाने, सडक के किनारे आ रहे वृक्षों पर रिफलेक्टर लगाने, चालकों केा बाधित करने वाले वृक्ष व झाडियों की कटाई कराने, दृर्घटना संभावित चिन्हित स्थलों का सुधार करावे।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देष दिये कि वे विषेष जांच अभियान के दौरान रेड क्रोस सोसायटी के माध्यम से फस्र्ट एड की टेªंनिग दिलानें, स्वास्थ्य केन्द्रों में वाहन चालकों की आंखो की जांच के लिए षिविर लगाने के निर्देष दिये।
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जैसलमेर, 19 जनवरी/राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में 18 जनवरी से चालू किये गये सडक सुरक्षा विषेष जांच अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधयां करने के संबंध में जिला कलक्टर एवं मजिस्टेªट विष्व मोहन शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर व अधिषाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण के पत्र पे्रषित किया।
जिला कलक्टर ने परिवहन व पुलिस विभाग को इस विषेष जांच अभियान के दौरान 24 जनवरी तक सभी भार/यात्री वाहन पर रेट्रो रिफलेक्टिव टेप लगाने के निर्देष दिये व साथ ही निर्देष दिये कि बिना रिफलेक्टिव टेप के चल रहे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कियें जावें। इसके साथ ही बैल गाडी, ऊंट गाडी इत्यादि पर भी रिफलेक्टिव टेप लगाने, बिन वैध चालक लाईसेंस द्वारा वाहन संचालन करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने, बिना हेलमेट/सीटबैल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने, बिना फिटनेस, बिना अनुज्ञापत्र तथा बिना वाहन बीमा कराये संचालित हो रहे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करनें, क्षमता से अधिक भार परिवहन करने व भार वाहनों में यात्रियों को बैठाकर ले जाने वाले वाहन धारकों के विरुद्ध, नषे में वाहन चलाने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालो इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देष दिये।
जिला कलक्टर शर्मा ने नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये िकवे सभी सडकों पर सुस्पष्ट सुचना पट्ट लगावें, गति सीम दर्षाने वाले सुचना पट्ट लगाने, सडक के किनारे आ रहे वृक्षों पर रिफलेक्टर लगाने, चालकों केा बाधित करने वाले वृक्ष व झाडियों की कटाई कराने, दृर्घटना संभावित चिन्हित स्थलों का सुधार करावे।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देष दिये कि वे विषेष जांच अभियान के दौरान रेड क्रोस सोसायटी के माध्यम से फस्र्ट एड की टेªंनिग दिलानें, स्वास्थ्य केन्द्रों में वाहन चालकों की आंखो की जांच के लिए षिविर लगाने के निर्देष दिये।
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