कोर्ट का CBI को निर्देश, राजेंद्र कुमार के ऑफिस से जब्त कागजात करें वापस
नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार में बढ़ती तल्खी के बीच अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कुछ राहत मिली है।
बुधवार को सीबीआई अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के कार्यालय में 15 दिसंबर को डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कागजात को वापस करने के निर्देश सीबीआई को दिए हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने निर्देश दिए है कि 28 दिसंबर तक सीबीआई जब्त की गई फाइल की फोटो कॉपी की सत्यापित प्रतिलिपि जिम्मेदारी अधिकारी को सौंपे।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव और उनके पर्सनल स्टाफ के कार्यालय से जो दस्तावेज जब्त किए हैं, उसे सौंप दिया जाए।
गौरतलब है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापा मारा था जिसके बाद दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई है।
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