मंगलवार, 15 दिसंबर 2015

कोटा. तस्करी के आरोपित को 8 साल का कठोर कारावास


कोटा. तस्करी के आरोपित को 8 साल का कठोर कारावास

कोटा. एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपित को 8 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालय ने जालोर जिले के थाना नौसरा क्षेत्र में मुलेबा निवासी जोराराम देवासी को सजा सुनाई है। जीआरपी पुलिस के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाललाल ने 4 जनवरी 2013 को प्लेटफार्म नं. 1 पर खड़ी पुरी-जोधपुर एक्सप्रेस की जांच की। ट्रेन में जोराराम बैठा था।
पुलिस ने शक होने पर उसके बैग की तलाशी ली। बैग से 2 किलो अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

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