सोमवार, 14 दिसंबर 2015

दो गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा

दो गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा

कोटा. एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा सहित पकड़े गए दो आरोपितों को 10-10 साल की सजा व 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

न्यायालय ने टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा निवासी बृजेश गोस्वामी व शिवपुरा निवासी ओमप्रकाश को सजा सुनाई है। गुमानपुरा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी राजेश मलिक 23 जनवरी 2015 को नया बस स्टैण्ड के पास वाहनों की जांच कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने एक कार को रोका। उसमें ब्रजेश बैठा था। उसके पास एक कट्टा था। तलाशी लेने पर 24 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ, उसके पास 20 हजार रुपए भी मिले।

कार ओमप्रकाश चल रहा था। न्यायालय ने बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के गांजा परिवहन करने पर कार अधिग्रहण के आदेश भी दिए। इस मामले में पुलिस ने 21 मई 2015 को चालान पेश किया था।

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