बड़ी खबर : कलक्टर व शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश
अदालत ने यह आदेश शास्त्रीनगर दादाबाड़ी निवासी ज्योति शर्मा के पक्ष में दी गई डिक्री की पालना नहीं करने पर पेश की गई इजराय को स्वीकार करते हुए दिया है। अधिवक्ता ललित नागर ने बताया कि ज्योति शर्मा शिक्षा विभाग में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है।
वर्ष 1999 में शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक जीव विज्ञान के पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें आवेदन करने पर ज्योति का नि:शक्त कोटे में चयन हो गया, लेकिन विभाग ने उसे नियुक्ति न देकर अन्य महिला को नियुक्त दे दी।
इसके खिलाफ ज्योति ने अदालत में शिक्षा विभाग पर केस किया। सुनवाई के बाद एडीजे क्रम 3 अदालत ने 28 मई 2004 को उसे नियमानुसार नियुक्ति देने की डिक्री पारित की, लेकिन विभाग ने उसे नियुक्ति देने के बजाय इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी। उनकी अपील हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई।
इसके बाद उन्होंने वर्ष 2004 में पारित डिक्री की पालना करवाने के लिए राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर व शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक के खिलाफ अदालत में इजराय पेश की, लेकिन यहां भी शिक्षा विभाग मामले को टालता रहा। विभाग की ओर से बार-बार अदालत में उन्हें अवसर देने की प्रार्थना की जा रही है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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