जैसलमेर समाचार डायरी जैसलमेर जिले की आज की खबरें
कीता के विषेष योग्यजन सांगसिंह को मिली ट्राई साईकिल
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/ग्राम पंचायत कीता में 6 अक्टूबर को जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई रात्रि चैपाल कीता के विषेष योग्यजन सांग सिंह के लिए लाभदायी रही है। उल्लेखनीय है कि सांगसिंह ने रात्रि चैपाल में जिला कलक्टर के समक्ष ट्राई साईकिल दिलाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र पेष किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ट्राई साईकिल देने के निर्देष दिये।
जिला कलक्टर के निर्देषों की पालना में सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया ने कीता के विषेष योग्यजन सांग सिंह पुत्र इन्द्रसिंह को ट्राई साईकिल प्रदान कर उसे राहत पहुचाॅई हैं। इस प्रकार सांगसिेंह के लिए कीता में आयोजित जिला कलक्टर की रात्रि चैपाल सौगात भरी रही है।
---000---
नगर परिषद के 14 वार्डो में मलेरिया रोकथाम के लिए फोगिंग मषीन का स्पे्र किया गया
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा के निर्देषों की पालना में नगर परिषद जैसलमेेंर क्षेत्र में मलेरिया रोकथाम के लिए 14 वार्डो में फोगिंग मषीन द्धारा कीटनाषक स्पे्र किया जा चुका है। आयुक्त इन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि अब तक 14 वार्डो में फोगिंग मषीन स्पे्र किया गया जिसका वार्ड पार्षदो द्धारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है।
आयुक्त ने बताया कि वार्ड संख्या की वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 12,13,15,17,18,19,21,23,28,30,31,32,व 33 में फोगिंग मषीन द्धारा स्पे्र किया जा चुका है। इसमें वार्ड संख्या 2 में सीमा सुरक्षा बल, जीएडी काॅलोनी सम, वार्ड संख्या 12 में रैलाणी, जैठा, व्यास, चाचा पाड़ा, गुलासतला रोड़, वार्ड संख्या 13 में सारदा पाड़ा, गगना पाडा, पटवा हवेली, वार्ड संख्या 15 में मेघवाल पाडा, गुमरिया चैक, दर्जी पाडा, वार्ड संख्या 17 में सुनार पाड़ा, कल्लु का हटटा, वार्ड संख्या 18 में राणीसर काॅलोनी, जयनारायण व्यास काॅलोनी, एयरफोर्स रोड, बेरा रोड, वार्ड संख्या 19 में बबर मगरा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 31 में महाविधालय, सीएडी काॅलोनी, रेलवे स्टेषन, बस स्टैण्ड, वार्ड संख्या 23 में आरसीपी काॅलोनी, वार्ड संख्या 28 में गाॅंधी काॅलोनी, आईटीआई, वार्ड संख्या 30 में जेठवाई रोड, भील बस्ती, राजेन्द्र प्रसाद काॅलोनी, वार्ड संख्या 31 में गफूर भटठा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 32 में गफूर भटठा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 33 में गफूर भटठा सम्पूर्ण क्षेत्र में फोगिंग मषीन से स्पे्र किया चुका है।
---000---
राजकीय विधालयों में अध्यनरत् विधार्थियों के लिए ‘‘विधार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित‘‘
जिला कलक्टर षर्मा ने योजना के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के दिये निर्देष
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/राज्य सरकार द्धारा प्रदेष के समस्त राजकीय विधालयों में अध्यनरत् विधार्थियों के लिए ‘‘विधार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना’’ का संचालन किया गया है। इस योजना के सम्बन्ध में जारी ब्राॅषर के सेट भेजकर जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा ने जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक को निर्देष दिये कि वे इस बीमा योजना का अपने अधीनस्थ विधालयों में व्यापक प्रचार प्रसार करावें।
जिला कलक्टर ष्षर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्धारा किये गये ब्राॅषर के अनुसार यह बीमा योजना राजकीय विघालयों में कक्षा एक से बारह तक के समस्त विघार्थियों के लिए लागु की गई है। इस योजना का मुख्य उदेष्य जिले के राजकीय विधालयों के विद्यार्थियों की दुर्धटना मंे मृत्यु अथवा षारीरिक अपंगता की दषा में विद्यार्थियों के माता -पिता/संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना है। उन्हांेने बताया कि इस बीमा योजना को संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्धारा किया जा रहा है इसमें कक्षा एक से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए बीमा धन 1 लाख रूपये निष्चित किया गया है। योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है। इस योजना में विधार्थी की मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पाॅलिसी के प्रभावी रहने तक भारत में किसी भी स्थान और समय पर दुर्धटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा।
उन्होने बताया कि विद्यार्थी की मृत्यु अथवा षारीरिक क्षति दोनो ही परिस्थितियों में दावा राषि विधार्थी के माता/पिता तथा सरंक्षक को देय होगी। दावा प्रपत्र दुर्धटना की तिथि से 6 माह के अन्दर राज्य बीमा के सम्बन्धित जिला कार्यालय मंे प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है। इस योजना मंे विघार्थी की दुर्धटना में मृत्यु होने पर अथवा दोनो हाथ, दोनो पैर, दोनो आॅख, या एक हाथ, एक आॅख या एक पैर की क्षति पर, षारीरिक दृष्टि से सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने पर 1 लाख बीमा धन देय होगा। इसी प्रकार दुर्धटना में एक हाथ, एक पैर, अथवा एक आॅख की क्षति होने पर, श्रवण क्षति होने पर 50 हजार रूपये, एक कान क्षति होने पर 15 हजार रूपये, एक हाथ के अॅगुठे व अॅगुलियों की क्षति होने पर 40 हजार रूपये, एक हाथ के अॅंगुठे के अतिरिक्त चारांे अॅंगुलियों की क्षति होने पर 35 हजार रूपये, हाथ कंे अॅगुठे, दोनों अगुॅंलियों की क्षति पर 25 हजार रूपये, एक अॅंगुली की क्षति पर 10 हजार रूपयें, किसी भी अॅंगुली की दो अंगुलस्थ्यिों पर 8 हजार रूपये, समस्त अगुलस्थियों पर 10 हजार रूपये, एक अगॅुलस्थी की क्षति पर 4 हजार रूपये, पाॅव के अॅगुठे व अंगुलियों की क्षति की दषा में 20 हजार रूपये, पाॅंव के एक अंगुठे की क्षति पर 5 हजार रूपये, की बीमा धन राषि देय होगी। राज्य सरकार द्धारा विद्यार्थी सुरक्षा बीमा दुर्धटना योजना ब्राॅषर में जारी बीमा धन की पूर्ण जानकारी दी गयी है वह मान्य होगी।
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/ग्राम पंचायत कीता में 6 अक्टूबर को जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई रात्रि चैपाल कीता के विषेष योग्यजन सांग सिंह के लिए लाभदायी रही है। उल्लेखनीय है कि सांगसिंह ने रात्रि चैपाल में जिला कलक्टर के समक्ष ट्राई साईकिल दिलाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र पेष किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ट्राई साईकिल देने के निर्देष दिये।
जिला कलक्टर के निर्देषों की पालना में सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया ने कीता के विषेष योग्यजन सांग सिंह पुत्र इन्द्रसिंह को ट्राई साईकिल प्रदान कर उसे राहत पहुचाॅई हैं। इस प्रकार सांगसिेंह के लिए कीता में आयोजित जिला कलक्टर की रात्रि चैपाल सौगात भरी रही है।
---000---
नगर परिषद के 14 वार्डो में मलेरिया रोकथाम के लिए फोगिंग मषीन का स्पे्र किया गया
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा के निर्देषों की पालना में नगर परिषद जैसलमेेंर क्षेत्र में मलेरिया रोकथाम के लिए 14 वार्डो में फोगिंग मषीन द्धारा कीटनाषक स्पे्र किया जा चुका है। आयुक्त इन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि अब तक 14 वार्डो में फोगिंग मषीन स्पे्र किया गया जिसका वार्ड पार्षदो द्धारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है।
आयुक्त ने बताया कि वार्ड संख्या की वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 12,13,15,17,18,19,21,23,28,30,31,32,व 33 में फोगिंग मषीन द्धारा स्पे्र किया जा चुका है। इसमें वार्ड संख्या 2 में सीमा सुरक्षा बल, जीएडी काॅलोनी सम, वार्ड संख्या 12 में रैलाणी, जैठा, व्यास, चाचा पाड़ा, गुलासतला रोड़, वार्ड संख्या 13 में सारदा पाड़ा, गगना पाडा, पटवा हवेली, वार्ड संख्या 15 में मेघवाल पाडा, गुमरिया चैक, दर्जी पाडा, वार्ड संख्या 17 में सुनार पाड़ा, कल्लु का हटटा, वार्ड संख्या 18 में राणीसर काॅलोनी, जयनारायण व्यास काॅलोनी, एयरफोर्स रोड, बेरा रोड, वार्ड संख्या 19 में बबर मगरा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 31 में महाविधालय, सीएडी काॅलोनी, रेलवे स्टेषन, बस स्टैण्ड, वार्ड संख्या 23 में आरसीपी काॅलोनी, वार्ड संख्या 28 में गाॅंधी काॅलोनी, आईटीआई, वार्ड संख्या 30 में जेठवाई रोड, भील बस्ती, राजेन्द्र प्रसाद काॅलोनी, वार्ड संख्या 31 में गफूर भटठा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 32 में गफूर भटठा कच्ची बस्ती, वार्ड संख्या 33 में गफूर भटठा सम्पूर्ण क्षेत्र में फोगिंग मषीन से स्पे्र किया चुका है।
---000---
राजकीय विधालयों में अध्यनरत् विधार्थियों के लिए ‘‘विधार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित‘‘
जिला कलक्टर षर्मा ने योजना के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के दिये निर्देष
जैसलमेर, 20 अक्टूबर/राज्य सरकार द्धारा प्रदेष के समस्त राजकीय विधालयों में अध्यनरत् विधार्थियों के लिए ‘‘विधार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना’’ का संचालन किया गया है। इस योजना के सम्बन्ध में जारी ब्राॅषर के सेट भेजकर जिला कलक्टर विष्वमोहन षर्मा ने जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक को निर्देष दिये कि वे इस बीमा योजना का अपने अधीनस्थ विधालयों में व्यापक प्रचार प्रसार करावें।
जिला कलक्टर ष्षर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्धारा किये गये ब्राॅषर के अनुसार यह बीमा योजना राजकीय विघालयों में कक्षा एक से बारह तक के समस्त विघार्थियों के लिए लागु की गई है। इस योजना का मुख्य उदेष्य जिले के राजकीय विधालयों के विद्यार्थियों की दुर्धटना मंे मृत्यु अथवा षारीरिक अपंगता की दषा में विद्यार्थियों के माता -पिता/संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना है। उन्हांेने बताया कि इस बीमा योजना को संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्धारा किया जा रहा है इसमें कक्षा एक से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए बीमा धन 1 लाख रूपये निष्चित किया गया है। योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है। इस योजना में विधार्थी की मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पाॅलिसी के प्रभावी रहने तक भारत में किसी भी स्थान और समय पर दुर्धटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा।
उन्होने बताया कि विद्यार्थी की मृत्यु अथवा षारीरिक क्षति दोनो ही परिस्थितियों में दावा राषि विधार्थी के माता/पिता तथा सरंक्षक को देय होगी। दावा प्रपत्र दुर्धटना की तिथि से 6 माह के अन्दर राज्य बीमा के सम्बन्धित जिला कार्यालय मंे प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है। इस योजना मंे विघार्थी की दुर्धटना में मृत्यु होने पर अथवा दोनो हाथ, दोनो पैर, दोनो आॅख, या एक हाथ, एक आॅख या एक पैर की क्षति पर, षारीरिक दृष्टि से सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने पर 1 लाख बीमा धन देय होगा। इसी प्रकार दुर्धटना में एक हाथ, एक पैर, अथवा एक आॅख की क्षति होने पर, श्रवण क्षति होने पर 50 हजार रूपये, एक कान क्षति होने पर 15 हजार रूपये, एक हाथ के अॅगुठे व अॅगुलियों की क्षति होने पर 40 हजार रूपये, एक हाथ के अॅंगुठे के अतिरिक्त चारांे अॅंगुलियों की क्षति होने पर 35 हजार रूपये, हाथ कंे अॅगुठे, दोनों अगुॅंलियों की क्षति पर 25 हजार रूपये, एक अॅंगुली की क्षति पर 10 हजार रूपयें, किसी भी अॅंगुली की दो अंगुलस्थ्यिों पर 8 हजार रूपये, समस्त अगुलस्थियों पर 10 हजार रूपये, एक अगॅुलस्थी की क्षति पर 4 हजार रूपये, पाॅव के अॅगुठे व अंगुलियों की क्षति की दषा में 20 हजार रूपये, पाॅंव के एक अंगुठे की क्षति पर 5 हजार रूपये, की बीमा धन राषि देय होगी। राज्य सरकार द्धारा विद्यार्थी सुरक्षा बीमा दुर्धटना योजना ब्राॅषर में जारी बीमा धन की पूर्ण जानकारी दी गयी है वह मान्य होगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें