बाड़मेर, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद मिलेगा अवकाष
बाड़मेर, 11 अक्टूबर। जिला कलक्टर के नियंत्राधीन समस्त अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे को सक्षम अधिकारी को अवकाश आवेदन देने एवं अनुमति मिलने के बाद ही अवकाश के साथ जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिल पाएगी। इस संबंध मंे बाड़मेर जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कार्मिकांे को निर्देश दिए गए है कि वे आकस्मिक अवकाश के आवेदन पत्र मंे अपने गन्तव्य स्थान एवं उपलब्धता का पूर्ण पता, ई-मेल, मोबाइल एवं बेसिक टेलीफोन नंबर का आवश्यक रूप से इन्द्राज करेंगे। आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेना संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विशेष परिस्थितियांे मंे आकस्मिक अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति समक्ष अधिकारी से दूरभाष पर भी प्राप्त की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश लिए 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। चिकित्सा संबंधित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र मय रोग प्रमाण पत्र देने पर ही अवकाश स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। जिला कलक्टर ने समस्त निर्देशांे की पालना अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए है।
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