बुधवार, 14 अक्तूबर 2015

चरस तस्कर को 5 साल कठोर कैद

चरस तस्कर को 5 साल कठोर कैद

कोटा. गुमानपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार चरस तस्करी के आरोपित को एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को 5 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

गुमानपुरा के तत्कालीन थानाधिकारी भगवत सिंह हिंगड़ ने 15 जुलाई 2008 को रात के समय गश्त के दौरान कोटड़ी चौराहा स्थित एक होटल के पीछे की गली से नयापुरा निवासी अनीस खान को गिरफ्तार किया था।

तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस मामले में अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है

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