मंगलवार, 6 अक्टूबर 2015

बाडमेर। दीपावली पर्व पर भीड नियन्त्रण के पुख्ता प्रबन्ध , आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र 20 तक जमा होंगे

बाडमेर। दीपावली पर्व पर भीड नियन्त्रण के पुख्ता प्रबन्ध , आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र 20 तक जमा होंगे


बाडमेर। दीपावली पर्व पर बाडमेर शहर, बालोतरा शहर व सिणधरी कस्बा में अत्यधिक भीड-भाड को ध्यान में रखते हुए नियन्त्रण हेतु पुख्ता प्रबन्ध किए गए है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बाडमेर शहर में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड के पीछे के मैदान में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएगें। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु 20 अक्टूबर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बाडमेर में जमा करवाये जा सकेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरीयतानुसार सूची के 21 अक्टूबर को जिला मजिस्टेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उन्होने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर, उप अधीक्षक पुलिस बाडमेर एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर के साथ 15 अक्टूबर से पूर्व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय स्टेशन रोड के पीछे के मैदान का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। आयुक्त नगर परिषद बाडमेर उपखण्ड मजिस्टेªेट बाडमेर की मौजूदगी में 26 अक्टूबर से पूर्व लाॅटरी द्वारा दुकानों का आवंटन कर सूची मय दुकान नम्बर के उपलब्ध कराएगें।

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इसी प्रकार बालोतरा शहर में शहीद भगतसिंह स्टेडियम बालोतरा के मैदान में तथा सिणधरी कस्बा के मेला मैदान में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएगें। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु 20 अक्टूबर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बालोतरा एवं उपखण्ड कार्यालय सिणधरी में जमा कराए जा सकेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरीयतानुसार मय सूची के 21 अक्टूबर तक जिला मजिस्टेªट कार्यालय बाडमेर में प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेट बालोतरा ,उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के साथ 15 अक्टूबर से पूर्व शहीद भगतसिंह स्टेडियम के मैदान का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी, उप अधीक्षक पुलिस गुडामालानी, तहसीलदार सिणधरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी के साथ मेला मैदान सिणधरी का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।

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