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सही कार्याें के चयन के साथ सहभागिता जरूरीः बिरड़ा
बाड़मेर, 15 सितंबर। जल संरक्षण मिशन के तहत उचित कार्याें का चयन करें। इन कार्याें को सहभागिता से निर्धारित अवधि मंे पूरा करते हुए मिशन के उददेश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा ने यह बात मंगलवार को जिला परिषद सभागार मंे राजस्थान जल संरक्षण मिशन की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरड़ा ने कहा कि जल संरक्षण मिशन के तहत कार्य कराते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हांेने कहा कि जल संरक्षण मिशन से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करने के लिए योजना के अनुरूप कार्य किया जाए। कार्यशाला मंे जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशालय जयपुर के अधीक्षण अभियंता एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी बलवंतसिंह पंवार ने जल संरक्षण मिशन की कार्य निर्देशिका, मिशन के महत्व, विभिन्न स्तरों पर गठित की जानी वाली कमेटियों, ग्राम कार्य योजना तथा परियोजना प्रतिवेदन बनाने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। पंवार ने जल संरक्षण मिशन में समस्त विभागों पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, जन स्वा. अभि. विभाग से सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समन्वित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक हीरालाल अहीर ने राजस्थान जल संरक्षण मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए ग्रामवार कार्य योजना तैयार करने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले में सर्वप्रथम बालोतरा पंचायत समिति की वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजना बाड़मेर-16 की ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा को माॅडल ग्राम कार्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चयनित किया गया हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया कि वे 16 सितंबर को ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा का भ्रमण कर विभाग से संबंधित कार्य योजना तैयार कर 17 सितंबर को उपखंड अधिकारी बालोतरा को प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् जिले में वर्ष 2009-10 में स्वीकृत सभी परियोजनाओं की ग्राम कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीयों के साथ उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति स्तरीय एवं ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा के ग्राम स्तरीय कार्मिकांे ने भाग लिया।
अब जाति प्रमाण पत्र एसडीएम बनाएंगे
बाड़मेर, 15 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अब से जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी को सौंपी गई है। अब तक तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रहे थे। आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवनपर्यंत होगी। जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, लेकिन क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। आदेश के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा. एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यदि प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू
बाड़मेर, 15 सितम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदात सूचियों का एक जनवरी 2016 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. विश्नोई ने बताया कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितम्बर को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय निकाय कार्यालयों पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रारूप प्रकाशन की तिथि 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक रखी गई है। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने या हटवाने एवं संशोधन के लिए आवेदन कर सकेगा। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि में 16 सितम्बर एवं 30 सितम्बर 2015 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवसीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन करना तथा प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा।
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 सितम्बर (रविवार) एवं 4 अक्टूबर, 2015 को जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 16 नवम्बर तक किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसम्बर तक डेटाबेस अपडेट किया जाकर पूरक मतदाता सूचियों का मुद्रण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक जनवरी 2016 को जिन युवाओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है या की जाएगी, वे आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी पात्र व्यक्ति जिनका नाम अभी तक किसी वजह से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है के द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे सभी मतदाताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वे अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची मे अपनी प्रविष्टि देखें, यदि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो तो मौके पर ही बूथ लेवल अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
विभाग की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध
प्रारूप मतदाता सूची 2016 विभाग की वेब साइट बमवतंरंेजींदण्दपबण्पद पर उपलब्ध करवायी जा रही है। विभाग की वेब साइट पर पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम ढंूढने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में यदि किसी नागरिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो वे विभाग के काॅल सेन्टर 1950 पर टेलीफोन द्वारा अपनी समस्या का निदान करा सकेंगे।
मतदाता सूचियों से संबंधित ग्राम सभाओं का आयोजन
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर नवलाराम चैधरी ने बताया कि पंचायत समिति बाड़मेर क्षैत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में मतदाता सूूचियों के पठन एवं सत्यापन हेतू 16 व 30 सितम्बर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा इस हेतु समस्त ग्राम सेवकों को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गये है।
-कालेजांे में मिलेगी राष्ट्रीय परीक्षाआंे की जानकारी
बाड़मेर, 15 सितंबर। राजकीय और निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अकादमिक डॉ. आर.एस विजयवर्गीय ने आदेश जारी कर प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के तहत सेमीनार आयोजित कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य के महाविद्यालयों में पढ़ रहे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं आईआईटी, जाम, जेस्ट, जेएनयू सहित कई नेशनल संस्थान की परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में की गई थी। इस शैक्षणिक सत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की प्रवेश परीक्षा की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेमीनार आयोजित भी हुए थे, लेकिन इसके बाद यह कार्यक्रम बंद हो गया। अब कॉलेज शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र से इस कार्यक्रम से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे विद्याथियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरुक कर जानकारी दी जा सके।
स्टाम्प विक्रेताआंे के माध्यम से भी जमा होगा पंजीयन शुल्क
बाड़मेर, 15 सितंबर। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क अब स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है। प्रदेश के स्टाम्प वेंडर्स को अब ई-स्टाम्पिंग का लाइसेंस जारी किया जा रहा है। इसके बाद पक्षकार उप पंजीयक कार्यालय की बजाय स्टाम्प विक्रेता को ही संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए मुद्रांक शुल्क जमा करा सकेंगे।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सरकार की एसीसी योजना के तहत स्टाम्प विक्रेताओं को ई-स्टाम्पिंग के तहत मुद्रांक शुल्क जमा कराने के लिए अधिकृत किया जा रहा है। इससे आमजन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने में आसानी होगी और दस्तावेजों की रजिस्ट्री में भी समय कम लगेगा। उन्हांेने बताया कि सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क चुकाने के लिए स्टाम्प पेपर अथवा ई-स्टाम्पिंग का विकल्प मौजूद है। मौजूदा समय मंे पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रदेश में स्थित 168 उप पंजीयक कार्यालयों और 52 बैंकों के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग के तहत मुद्रांक शुल्क जमा कराने की व्यवस्था है। पक्षकारों को अधिक सहूलियत देने के लिए अब विभाग की ओर से अधिकृत कलेक्शन सेंटर (एसीसी) खोलने की प्रक्रिया के तहत स्टाम्प विक्रेताओं को ई-स्टाम्पिंग का लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंसधारक स्टाम्प विक्रेता अपने कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप के माध्यम से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके बाद हाथो हाथ उसकी रसीद पक्षकार को उपलब्ध कराएंगे।
शुल्क के रूप मंे जमा होते है करोड़ांे रूपएः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में प्रत्येक वर्ष लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में जमा होते हैं। स्टाम्प विक्रेता एक ंरजिस्ट्री के लिए 50 हजार रुपए से अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर नहीं बेच सकते है। ऐसे मंे अब वे ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से जरूरत के अनुसार मुद्रांक शुल्क जमा कर सकेंगे।
सही कार्याें के चयन के साथ सहभागिता जरूरीः बिरड़ा
बाड़मेर, 15 सितंबर। जल संरक्षण मिशन के तहत उचित कार्याें का चयन करें। इन कार्याें को सहभागिता से निर्धारित अवधि मंे पूरा करते हुए मिशन के उददेश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा ने यह बात मंगलवार को जिला परिषद सभागार मंे राजस्थान जल संरक्षण मिशन की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरड़ा ने कहा कि जल संरक्षण मिशन के तहत कार्य कराते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हांेने कहा कि जल संरक्षण मिशन से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करने के लिए योजना के अनुरूप कार्य किया जाए। कार्यशाला मंे जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशालय जयपुर के अधीक्षण अभियंता एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी बलवंतसिंह पंवार ने जल संरक्षण मिशन की कार्य निर्देशिका, मिशन के महत्व, विभिन्न स्तरों पर गठित की जानी वाली कमेटियों, ग्राम कार्य योजना तथा परियोजना प्रतिवेदन बनाने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। पंवार ने जल संरक्षण मिशन में समस्त विभागों पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, जन स्वा. अभि. विभाग से सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समन्वित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक हीरालाल अहीर ने राजस्थान जल संरक्षण मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए ग्रामवार कार्य योजना तैयार करने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले में सर्वप्रथम बालोतरा पंचायत समिति की वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजना बाड़मेर-16 की ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा को माॅडल ग्राम कार्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चयनित किया गया हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया कि वे 16 सितंबर को ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा का भ्रमण कर विभाग से संबंधित कार्य योजना तैयार कर 17 सितंबर को उपखंड अधिकारी बालोतरा को प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् जिले में वर्ष 2009-10 में स्वीकृत सभी परियोजनाओं की ग्राम कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीयों के साथ उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति स्तरीय एवं ग्राम पंचायत जागसा एवं बुडीवाड़ा के ग्राम स्तरीय कार्मिकांे ने भाग लिया।
अब जाति प्रमाण पत्र एसडीएम बनाएंगे
बाड़मेर, 15 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अब से जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी को सौंपी गई है। अब तक तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रहे थे। आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवनपर्यंत होगी। जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, लेकिन क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। आदेश के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा. एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यदि प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू
बाड़मेर, 15 सितम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदात सूचियों का एक जनवरी 2016 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. विश्नोई ने बताया कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितम्बर को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं स्थानीय निकाय कार्यालयों पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रारूप प्रकाशन की तिथि 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक रखी गई है। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने या हटवाने एवं संशोधन के लिए आवेदन कर सकेगा। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि में 16 सितम्बर एवं 30 सितम्बर 2015 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवसीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन करना तथा प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा।
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 सितम्बर (रविवार) एवं 4 अक्टूबर, 2015 को जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 16 नवम्बर तक किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसम्बर तक डेटाबेस अपडेट किया जाकर पूरक मतदाता सूचियों का मुद्रण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक जनवरी 2016 को जिन युवाओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है या की जाएगी, वे आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी पात्र व्यक्ति जिनका नाम अभी तक किसी वजह से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है के द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे सभी मतदाताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वे अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची मे अपनी प्रविष्टि देखें, यदि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो तो मौके पर ही बूथ लेवल अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
विभाग की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध
प्रारूप मतदाता सूची 2016 विभाग की वेब साइट बमवतंरंेजींदण्दपबण्पद पर उपलब्ध करवायी जा रही है। विभाग की वेब साइट पर पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम ढंूढने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में यदि किसी नागरिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो वे विभाग के काॅल सेन्टर 1950 पर टेलीफोन द्वारा अपनी समस्या का निदान करा सकेंगे।
मतदाता सूचियों से संबंधित ग्राम सभाओं का आयोजन
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर नवलाराम चैधरी ने बताया कि पंचायत समिति बाड़मेर क्षैत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में मतदाता सूूचियों के पठन एवं सत्यापन हेतू 16 व 30 सितम्बर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा इस हेतु समस्त ग्राम सेवकों को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गये है।
-कालेजांे में मिलेगी राष्ट्रीय परीक्षाआंे की जानकारी
बाड़मेर, 15 सितंबर। राजकीय और निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अकादमिक डॉ. आर.एस विजयवर्गीय ने आदेश जारी कर प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के तहत सेमीनार आयोजित कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य के महाविद्यालयों में पढ़ रहे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं आईआईटी, जाम, जेस्ट, जेएनयू सहित कई नेशनल संस्थान की परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में की गई थी। इस शैक्षणिक सत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की प्रवेश परीक्षा की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेमीनार आयोजित भी हुए थे, लेकिन इसके बाद यह कार्यक्रम बंद हो गया। अब कॉलेज शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र से इस कार्यक्रम से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे विद्याथियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरुक कर जानकारी दी जा सके।
स्टाम्प विक्रेताआंे के माध्यम से भी जमा होगा पंजीयन शुल्क
बाड़मेर, 15 सितंबर। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क अब स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है। प्रदेश के स्टाम्प वेंडर्स को अब ई-स्टाम्पिंग का लाइसेंस जारी किया जा रहा है। इसके बाद पक्षकार उप पंजीयक कार्यालय की बजाय स्टाम्प विक्रेता को ही संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए मुद्रांक शुल्क जमा करा सकेंगे।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सरकार की एसीसी योजना के तहत स्टाम्प विक्रेताओं को ई-स्टाम्पिंग के तहत मुद्रांक शुल्क जमा कराने के लिए अधिकृत किया जा रहा है। इससे आमजन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने में आसानी होगी और दस्तावेजों की रजिस्ट्री में भी समय कम लगेगा। उन्हांेने बताया कि सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क चुकाने के लिए स्टाम्प पेपर अथवा ई-स्टाम्पिंग का विकल्प मौजूद है। मौजूदा समय मंे पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रदेश में स्थित 168 उप पंजीयक कार्यालयों और 52 बैंकों के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग के तहत मुद्रांक शुल्क जमा कराने की व्यवस्था है। पक्षकारों को अधिक सहूलियत देने के लिए अब विभाग की ओर से अधिकृत कलेक्शन सेंटर (एसीसी) खोलने की प्रक्रिया के तहत स्टाम्प विक्रेताओं को ई-स्टाम्पिंग का लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंसधारक स्टाम्प विक्रेता अपने कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप के माध्यम से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके बाद हाथो हाथ उसकी रसीद पक्षकार को उपलब्ध कराएंगे।
शुल्क के रूप मंे जमा होते है करोड़ांे रूपएः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में प्रत्येक वर्ष लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में जमा होते हैं। स्टाम्प विक्रेता एक ंरजिस्ट्री के लिए 50 हजार रुपए से अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर नहीं बेच सकते है। ऐसे मंे अब वे ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से जरूरत के अनुसार मुद्रांक शुल्क जमा कर सकेंगे।
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