रविवार, 27 सितंबर 2015

नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती के दो आरोपितों को सजा

नाबालिग का अपहरण कर ज्यादती के दो आरोपितों को सजा

भीलवाड़ा। एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के तीन वर्ष पुराने मामले में शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/जजा/ अत्याचार निवारण) प्रकरण न्यायाधीश अजयकुमार शुक्ला ने शाहपुरा क्षेत्र के रूपपुरा निवासी रणजीत खां को अपहरण व दुष्कर्म और छोटू बलाई को अपहरण के आरोप में सजा से दंडित किया है।

रणजीत को 10 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना व छोटू को 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। वहीं एक अन्य आरोपित नारायण गुर्जर को बरी कर दिया।

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