रविवार, 20 सितंबर 2015

दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति, सास ससुर को सजा

दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति, सास ससुर को सजा 

जोधपुर. दहेजप्रताड़ना के मामले में अदालत ने आरोपी पति, सास ससुर को दोषी करार देते हुए तीनों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला ललित पुरोहित ने हमीद पार्क कमला नेहरू नगर निवासी पति मोहम्मद असलम, ससुर शमशुद्दीन सास छोटी को अपनी बहू चमन को दहेज के लिए तंग करने उसके मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। चमन का विवाह वर्ष 2005 में असलम के साथ हुआ था। शादी के दूसरे दिन ही पति शराब पीकर आया और पत्नी को अपने पीहर से रुपए लाने को कहा। इस प्रकार परिवादी का पति, सास ससुर भी उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करने लग गए मारपीट करते थे। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि वर्तमान में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सजा में नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
बैंकके शाखा प्रबंधक कैशियर को सजा
सीबीआईमामलात की विशेष अदालत ने मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक की बावलवाड़ा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कैशियर को 1 लाख 78 हजार रुपए के गबन का दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एमआर सुथार ने मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक की बावलवाड़ा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मोहम्मद यूनुस कैशियर कचरुलाल गमेती को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। न्यायाधीश सुथार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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