बालोतरा निलंबित प्रधान ओमाराम भील को कोर्ट से राहत
निलंबन के मामले में हाई कोर्ट ने दिया यथा स्थिति रखने का फैसला
ओम प्रकाश सोनी
बालोतरा पंचायत समिति के निलंबित प्रधान ओमाराम भील के राज्य सरकार द्वारा किये गए निलंबन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए यथा स्थिति रखने के आदेश दिये है। पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। पूर्व सांसद ने बताया कि ओमाराम को निलंबित किये जाने के बाद उन्हीने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले में यथा स्थिति रखने के आदेश दिए है। सांसद ने भाजपा द्वारा चुनाव हरे हुए प्रत्यासी चेनाराम को प्रधान का चार्ज देने को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी के दबाव में लिया गया गलत फैसला बताया। सांसद ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। चौधरी ने कहा कि बालोतरा का कपडा उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है पर स्थानीय जनप्रितिनिधि कोई पैरवी नहीं कर रहे है। वही पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जाती व् जनजाति के कुछ कांग्रेसी प्रत्यासियो को बदले की भावना से पुलिस का दुरुपयोग कर टॉर्चर कर रही है। प्रजापत ने आरोप लगाया कि बालोतरा पुलिस के आला अधिकारी सरकार की नोकरी नहीं करके राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी की नोकरी कर रहे है।
बाद में प्रजापत के आवास पर ओमाराम को मिठाई खिला कर कोर्ट से राहत मिलने पर खुशी जताई।
बाद में प्रजापत के आवास पर ओमाराम को मिठाई खिला कर कोर्ट से राहत मिलने पर खुशी जताई।
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