जैसलमेर। जिले में वाहनों की गति निर्धारित करने के जिला कलेक्ट्रर ने दिये आदेश
जैसलमेर, 22 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 (2) एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों तथा जैसलमेर व पोकरण शहरी क्षेत्र संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित की है।
आदेष के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा, कार व जीप के लिए 60 किमी प्रति घंटा तथा मोटर साईकिल के लिए 55 किमी प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जैसलमेर व पोकरण शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के लिए 30 किमी प्रति घंटा, कार व जीप आदि हल्के वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटा, मोटर साईकिल के लिए 30 किमी प्रति घंटा तथा स्कूल बस के लिए 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है।
जैसलमेर, 22 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 (2) एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों तथा जैसलमेर व पोकरण शहरी क्षेत्र संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित की है।
आदेष के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा, कार व जीप के लिए 60 किमी प्रति घंटा तथा मोटर साईकिल के लिए 55 किमी प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जैसलमेर व पोकरण शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के लिए 30 किमी प्रति घंटा, कार व जीप आदि हल्के वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटा, मोटर साईकिल के लिए 30 किमी प्रति घंटा तथा स्कूल बस के लिए 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है।
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