जयपुर। विकलांग दुष्कर्मी को 10 साल की सजा
जयपुर। जयपुर शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 6 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोनों पांव से विकलांग अभियुक्त हीरालाल रैगर को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि यह राशि पीड़िता को अदा दी जाए।अदालत ने आदेश की प्रति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है ताकि पीड़िता को पीडित प्रतिकर अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता मिल सके।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीड़ित परिवार तत्कालीन विधायक बहादुरसिंह कोली के सर्वेट क्वाटर में रहता है। 2 मार्च 2011 को 6 साल की पीड़िता और उसका एक साल का भाई खेल रहे थे। अभियुक्त दोनों को टॉफी दिलाने के बहाने से अपनी ट्राई साईकिल पर बैठाकर बंगले के पीछे ले गया। यहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
जयपुर। जयपुर शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 6 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोनों पांव से विकलांग अभियुक्त हीरालाल रैगर को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि यह राशि पीड़िता को अदा दी जाए।अदालत ने आदेश की प्रति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है ताकि पीड़िता को पीडित प्रतिकर अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता मिल सके।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीड़ित परिवार तत्कालीन विधायक बहादुरसिंह कोली के सर्वेट क्वाटर में रहता है। 2 मार्च 2011 को 6 साल की पीड़िता और उसका एक साल का भाई खेल रहे थे। अभियुक्त दोनों को टॉफी दिलाने के बहाने से अपनी ट्राई साईकिल पर बैठाकर बंगले के पीछे ले गया। यहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
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