जोधपुर दुष्कर्म के मामले में एफआर मंजूर किए जाने को चुनौती
राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा एफआर पेश किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आरोपी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
इस मामले में पीडि़ता ने राजाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने झूठा मानते हुए एफआर लगा दी थी। पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक जोशी ने अदालत द्वारा एफआर मंजूर किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि एफआर मंजूर किए जाने पर उनको सूचना नहीं दी गई।
उनका पक्ष नहीं सुना गया। अदालत का नोटिस भी तामील नहीं हुआ। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा ने अभियोजन व आरोपी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए समस्त रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया।
इस मामले में पीडि़ता ने राजाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने झूठा मानते हुए एफआर लगा दी थी। पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक जोशी ने अदालत द्वारा एफआर मंजूर किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि एफआर मंजूर किए जाने पर उनको सूचना नहीं दी गई।
उनका पक्ष नहीं सुना गया। अदालत का नोटिस भी तामील नहीं हुआ। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा ने अभियोजन व आरोपी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए समस्त रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया।
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