सत्यम घोटाले में राजू को 7 साल जेल, 5 करोड़ जुर्माना
हैदराबाद। बेहद चर्चित सत्यम घोटाला मामले में कोर्ट ने रामलिंगा राजू को ७ साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर ५ करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बाकी ९ दोषियों को भी ७-७ साल की सजा सुनाई है। इससे पहले आज हैदराबाद की विशेष अदालत ने सभी १० आरोपियों को दोषी करार दिया था। देश में खातों में गड़बड़ी का यह सबसे बड़े मामला है। छह साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान २०० से भी ज्यादा गवाहों और ३ हजार से ज्यादा दस्तावेजों की जांच की गई। कॉरपोरेट क्षेत्र के इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश जनवरी २००९ में हुआ था। सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष बी रामलिंगा राजू ने कंपनी के खाते में छेड़छाड़ की बात स्वीकार की थी, जिससे कंपनी शेयर होल्डर को करीब १४ हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। इस मामले में राजू समेत १० मुख्य आरोपी शामिल हैं।
गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी लेखा धोखाधड़ी माना जा रहा यह घोटाला सात जनवरी २००९ को तब प्रकाश में आया जब वंâपनी के संस्थापक और तत्कालीन अध्यक्ष बी रामिंलगा राजू ने कथित तौर पर अपनी वंâपनी के बही खाते में हेरापेâरी तथा साल तक करोड़ों रूपये का मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात कबूल की थी।
अपने भाई रामा राजू और अन्य के साथ फर्जीवाड़े की बात कथित तौर पर स्वीकार करने के बाद आंध्रप्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने राजू को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सभी १० आरोपी अभी जमानत पर हैं। करीब छह साल पहले शुरू हुए मामले में लगभग ३००० दस्तावेज चिाqह्नत किये गए और २२६ गवाहों से पूछताछ हुई।
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