जोधपुर. पुलिस की स्पेशल टीम ने शनिवार को घासमंडी क्षेत्र में तीन घरों में दबिश देकर 21 युवतियां व 7 युवकों को पीटा के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार राठौड़ के निर्देशन में एसीपी (मंडोर) जसवंत सिंह, एसीपी (पूर्व) वेदप्रकाश व एसीपी (पश्चिम) सीमा हिंगोनिया के निर्देशन तीन टीमों ने अलग-अलग दबिश दी।
जहां एसीपी जसवंत सिंह की टीम ने मिलन, ज्योति, नेहा, सीमा, निशा, अंकिता, अंकिता, मोनिका, मोहनराम, सोनाराम, गणपत व छोटूराम को गिरफ्तार किया। एसीपी सीमा हिंगोनिया की टीम ने सुलेखा, बबली, नैना, रितो, मोबिना, मौजम, जमील व भागीरथ को गिरफ्तार किया। वहीं एसीपी वेदप्रकाश ने नगीना, सीता, रुबीना उर्फ रवीना, वंदना व विनिता को गिरफ्तार किया। तीनों एसीपी की तरफ से सदरबाजार थाने में आरोपियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल चंचलप्रकाश व कमरुद्दीन आदि शामिल थे।
क्या है पीटा एक्ट, क्या सजा
पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में लागू किया गया है। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को छह माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा। कॉलगर्ल अगर 18 साल की उम्र से कम की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है।
जहां एसीपी जसवंत सिंह की टीम ने मिलन, ज्योति, नेहा, सीमा, निशा, अंकिता, अंकिता, मोनिका, मोहनराम, सोनाराम, गणपत व छोटूराम को गिरफ्तार किया। एसीपी सीमा हिंगोनिया की टीम ने सुलेखा, बबली, नैना, रितो, मोबिना, मौजम, जमील व भागीरथ को गिरफ्तार किया। वहीं एसीपी वेदप्रकाश ने नगीना, सीता, रुबीना उर्फ रवीना, वंदना व विनिता को गिरफ्तार किया। तीनों एसीपी की तरफ से सदरबाजार थाने में आरोपियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल चंचलप्रकाश व कमरुद्दीन आदि शामिल थे।
क्या है पीटा एक्ट, क्या सजा
पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में लागू किया गया है। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को छह माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा। कॉलगर्ल अगर 18 साल की उम्र से कम की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है।
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