गुरुवार, 18 दिसंबर 2014

जैसलमेर पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही


जैसलमेर पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही



जिला जैसलमेर पर्यटकों के सीजन के समय पर्यटकों परेशान करने वाले लपकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर के निर्देशानुसार आॅपरेशन वेलकम चलाया जा रहा है। जिसमें आज काफी लपकों विरूद्ध पर्यटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त लपकों में से कुछ लपकों पर कार्यवाही करने के बावजूद भी आये दिन पर्यटकों के साथ छिना-छपटी करने तथा पर्यटकों वाहनों का मोटर साईकिल द्वारा पिछा करना लगातार जारी रखा। जिससे देशी व विदेशी पर्यटकों का स्वर्ण नगरी में आने से मोहभंग होने लगा है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आदत लपके हनीफखाॅ पुत्र कायमखाॅ निवासी छत्रैल उत्तरी तथा फोटेखाॅ उर्फ छोटीया पुत्र गाजीखाॅ निवासी आसदे की ढाणी पुलिस थाना मोहनगढ हाल जैसलमेर के विरूद्ध गत छः माह 03-03 प्रकरणों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा सजा होने पर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आज दिनंाक 18.12.2014 को पेश किया गया है।

पुलिस द्वारा लपकों के विरूद्ध इस प्रकार की कठोर कार्यवाही के कारण जिले में लपका गिरी पर अंकुश लगाने में सहायक होगी। इसी प्रकार पुलिस द्वारा आगे भी आदतन लपकों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।







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