जैसलमेर पुलिस की पहल एक से हेलमेट सीट बेल्ट जरुरी
मोटर साईकिल चलाते हुए हैलमेट, चार पहियाॅ वाहनों को चलाने के लिए सीटबेल्ट जरूरी
वाहन चालाते वक्त मोबाईल का उपयोग करना पडेगा भारी
नशे की हालत में वाहनों चलाने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही
जैसलमेर आये दिन दूर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डाॅ. राजीव पचार द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों/ थानाधिकारियांे एवं यातायात प्रभारियों को सख्त आदेश दिये है कि आज दिनंाक 01.12.2014 से समस्त जिले में मोटर साईकिल चालक के लिए हैलमेट एवं चार पहियाॅ वाहन चालको के लिये सीटबेल्ट को अनिवार्य किया गया है। अतः आप समस्त अपने-अपने हल्का क्षेत्र में ऐसे मोटर साईकिल चालकों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाये जो मोटर साईकिल चलाते वक्त हैलमेट का उपयोग नहीं करता तथा जो व्यक्ति चार पहियाॅ वाहन चलाते वक्त सीटबेल्ट नहीं लगाता तथा उसके पास साईड में बैठे व्यक्ति द्वारा सीटबेल्ट नहीं लगाया हुआ हो। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त निर्देशित किया है कि शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जावे क्यांेकि ज्यादातर दूर्घटनाऐं नशे में वाहन चलाने के कारण होती है तथा शराब पीकर वाहन चलाने के वाले के विरूद्ध अगर न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध हो तो उन चालकों के लाईसेंस निरस्त/निलम्बित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग के प्राधिकृत लाईसेंस अधिकारी को की जावें।
प्रायः देखने में आया है कि मोटर साईकिल चालक एवं अन्य वाहन चालक वाहन चलाते हुए मोबाईल का उपयोग करता है ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थलों की सूची तैयार कर वहाॅ पर निर्देशित चिन्ह लगाते तथा टुटी-फूटी सड़क को संबंधित से दुरूस्त करवाने हेतु निर्देश दिये। इसकेे अलावा समस्त वाहन चालक जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित गतिसीमा में वाहन को चलाये तथा गतिसीमा से अधिक गति में चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।
पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि पुलिस द्वारा बनाये गये नियमों एवं व्यवस्था की पालना करें क्यांेकि पुलिस द्वारा बनाये गये नियम एवं व्यवस्था आमजन की भलाई के लिए है। जिसका आप पालन करे तथा कभी भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे किसी को हानि हो तथा मोटर साईकिल चलाते हुए हैलमेट एवं चार पहियाॅ वाहन चलाते हुए सीटबैल्ट का उपयोग करे तथा अपनी जिन्दगी को सुरक्षित रखे। अन्यथा नियमों की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोटर साईकिल चलाते हुए हैलमेट, चार पहियाॅ वाहनों को चलाने के लिए सीटबेल्ट जरूरी
वाहन चालाते वक्त मोबाईल का उपयोग करना पडेगा भारी
नशे की हालत में वाहनों चलाने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही
जैसलमेर आये दिन दूर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डाॅ. राजीव पचार द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों/ थानाधिकारियांे एवं यातायात प्रभारियों को सख्त आदेश दिये है कि आज दिनंाक 01.12.2014 से समस्त जिले में मोटर साईकिल चालक के लिए हैलमेट एवं चार पहियाॅ वाहन चालको के लिये सीटबेल्ट को अनिवार्य किया गया है। अतः आप समस्त अपने-अपने हल्का क्षेत्र में ऐसे मोटर साईकिल चालकों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाये जो मोटर साईकिल चलाते वक्त हैलमेट का उपयोग नहीं करता तथा जो व्यक्ति चार पहियाॅ वाहन चलाते वक्त सीटबेल्ट नहीं लगाता तथा उसके पास साईड में बैठे व्यक्ति द्वारा सीटबेल्ट नहीं लगाया हुआ हो। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त निर्देशित किया है कि शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जावे क्यांेकि ज्यादातर दूर्घटनाऐं नशे में वाहन चलाने के कारण होती है तथा शराब पीकर वाहन चलाने के वाले के विरूद्ध अगर न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध हो तो उन चालकों के लाईसेंस निरस्त/निलम्बित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग के प्राधिकृत लाईसेंस अधिकारी को की जावें।
प्रायः देखने में आया है कि मोटर साईकिल चालक एवं अन्य वाहन चालक वाहन चलाते हुए मोबाईल का उपयोग करता है ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थलों की सूची तैयार कर वहाॅ पर निर्देशित चिन्ह लगाते तथा टुटी-फूटी सड़क को संबंधित से दुरूस्त करवाने हेतु निर्देश दिये। इसकेे अलावा समस्त वाहन चालक जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित गतिसीमा में वाहन को चलाये तथा गतिसीमा से अधिक गति में चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।
पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि पुलिस द्वारा बनाये गये नियमों एवं व्यवस्था की पालना करें क्यांेकि पुलिस द्वारा बनाये गये नियम एवं व्यवस्था आमजन की भलाई के लिए है। जिसका आप पालन करे तथा कभी भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे किसी को हानि हो तथा मोटर साईकिल चलाते हुए हैलमेट एवं चार पहियाॅ वाहन चलाते हुए सीटबैल्ट का उपयोग करे तथा अपनी जिन्दगी को सुरक्षित रखे। अन्यथा नियमों की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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