उदयपुर। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में झील के किनारे स्थित होटल, रिसोर्ट, पर्यटन निवास इकाईयों, गार्डन, समारोह स्थल आदि पर हुक्का बार चलाने पर पाबंदी लगा दी गई हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर आशुतोष एटी पेडणेकर ने सोमवार को यह पाबंदी लगाई। उदयपुर शहर के कई स्थानों पर हुक्का बार चलाने की सूचना मिलने के बाद आम नागरिकों को होने वाली सम्भावित परेशानियों एवं लोक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलक्टर ने यह आदेश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि हुक्का बार में उपलब्ध सामग्री में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इन हुक्का बारों की तरफ शहर का युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहा है। युवा पीढ़ी को हुक्के के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जनहित में अवैधरूप से चलाए जा रहे हुक्का बारों को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया था।
उन्होंने बताया कि यह आदेश पूर्व में सक्षम अधिकारी की स्वीकृतिया अनुमति प्रदान कर चुके हैं, उन्हें छोड़ते हुए आगामी आदेश या इस आदेश की तिथि से दो माह, जो भी पहले हो तक प्रभावी होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर आशुतोष एटी पेडणेकर ने सोमवार को यह पाबंदी लगाई। उदयपुर शहर के कई स्थानों पर हुक्का बार चलाने की सूचना मिलने के बाद आम नागरिकों को होने वाली सम्भावित परेशानियों एवं लोक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलक्टर ने यह आदेश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि हुक्का बार में उपलब्ध सामग्री में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इन हुक्का बारों की तरफ शहर का युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहा है। युवा पीढ़ी को हुक्के के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जनहित में अवैधरूप से चलाए जा रहे हुक्का बारों को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया था।
उन्होंने बताया कि यह आदेश पूर्व में सक्षम अधिकारी की स्वीकृतिया अनुमति प्रदान कर चुके हैं, उन्हें छोड़ते हुए आगामी आदेश या इस आदेश की तिथि से दो माह, जो भी पहले हो तक प्रभावी होगा।
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