जोधपुर। शहर की निचली अदालत ने एसीपी प्रीति कंकाणी और सरदारपुरा थाने के तत्कालीन थानेदार इस्माईल खां, बासनी थानेदार अनवर अली और अन्य दो थानेदारों सहित 10 लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
घांची महासभा के अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता पवन रांकावत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 पवन कुमार अग्रवाल की अदालत में परिवाद पेश कर बताया कि मधुबन हाउसिंग बोर्ड स्थित खारी ढाणी में घांची समाज का मोतीबा के नाम से धार्मिक स्थल है।
यहां शत्रुधन महाराज नामक व्यक्ति को सार-सम्भाल व पूजा-पाठ के लिए रखा गया था और इन्हीं के भाई चन्दनसिंह ने भी रहने के लिए जमीन मंागी थी, जो कि दे दी गई थी।
यहां 11 से 19 अक्टूबर तक रामकथा आयोजित की गई और उसके लिए सात अक्टूबर को सफाई अभियान चल रहा था, उसी दौरान आरोपी शत्रुधन महाराज ने पेम्फलेट पर नाम नहीं होने के कारण झगड़ा किया और उसने बासनी पुलिस थाने में शिकायत की और एक झूठा मामला दर्ज करवाया।
पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव से घांची समाज की जमीन पर 11 अक्टूम्बर को अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर उपस्थित पुरूष, महिलाओं व बच्चों क साथ मारपीट की, जिससे सभी को चोटें आई।
इन पर दर्ज किया केसएसीपी प्रीति कंकाणी, सरदापुरा थानेदार इस्माइल खां, बासनी थानेदार अनवर अली, शास्त्री नगर थानेदार सुरेन्द्र सिंह व बासनी थानेदार चैनाराम, शत्रुधन महाराज व शिवप्रताप सिंह आदि। न्यायालय ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। . -
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें