शुक्रवार, 14 नवंबर 2014

निकाय चुनाव स्पेशल खबरे बाड़मेर पैम्पलेट-पोस्टर पर मुद्रक का नाम न होने पर होगी प्रेस जब्त

बाड़मेर पैम्पलेट-पोस्टर पर मुद्रक का  नाम न होने पर होगी प्रेस जब्त
बाड़मेर 14 नवम्बर। जिले में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रिटिंग प्रेस मालिकों द्वारा पैम्पलेट व पोस्टर के प्रकाशन के दौरान उनके मुख पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम नहीं होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत प्रिटिंग प्रेस की जब्तगी, जुर्माना, कारावास आदि शामिल है।

जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव 2014 के दौरान पैम्पलेटों एवं पोस्टरों आदि के मुद्रण पर नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव 22 नवम्बर को होने है तथा इस चुनाव के सिलसिले में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों द्वारा पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैण्डबिल आदि के प्रकाशित कराने के लिए मुद्रित करवाया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है।

शर्मा ने बताया कि ऐसे पेम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पेम्पलेट या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा अथवा नहीं करवाएगा, जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नही दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पेम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवाएगा जब तक कि उसके प्रकाशन के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को नहीं दे दी जाती।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि मुद्रित प्रत्येक निर्वाचक पेम्पलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये में उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। इसके साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशक के हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र होगा और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। प्रकाशक की घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियंा उसके मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना आवश्यक होगा।

शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लघंन या अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसमें संबंधित मुद्रणालय के अनुज्ञापत्र को समाप्त कर जब्तगी किए जाने की कार्यवाही के शामिल होने के साथ ही कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। कारावास छः माह तक तथा जुर्माना दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित दण्डनीय भी हो सकता है। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिग आदि बिना सक्षम अनुमति के लगाने पर सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद में पार्षद के चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 60 हजार रूपये निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि चुनाव लडने वाले सभी प्रत्याशियों को परिणाम की घोषणा के तीन दिन में खर्चे का ब्यौरा रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

नगरीय चुनाव 2014  कानून व शांति व्यवस्था के लिए जोनल मजिस्टेªट तैनात
बाडमेर, 14 नवम्बर। जिले में नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष व तटस्थ रूप से सम्पन्न कराने तथा कानून व शांति व्यवस्था के लिए जिला मजिस्टेट एवं जिला कलेक्टर मधुसूदन शर्मा ने अलग-अलग आदेश जारी कर नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा के लिए जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किए है।

शर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु जोनल मजिस्टेªटों को विशेष कार्यपालक मजिस्टेªट नियुक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्टेªट की समस्त शक्तियां प्रदान की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 143 एवं 144 के अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्र संख्या 1, 2, 54, 55, 56, 57, 58 व 59 के लिए अति. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0) डूंगरदास खीची, मतदान केन्द्र संख्या 3, 4, 34, 5, 5 ए, 6 व 6 ए के लिए भू वैज्ञानिक वरिष्ठ भू विज्ञानिक खान एवं भू विभाग दिनेश कुमार चैहान, मतदान केन्द्र संख्या 7, 8, 9, 10, 11 व 12 के लिए व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय बाडमेर दिलीप कुमार, मतदान केन्द्र संख्या 13, 14, 15, 15 ए, व 16 के लिए विशेष लेखा परीक्षक बाडमेर किशोर कुमार शर्मा, मतदान केन्द्र संख्या 17, 18, 29, 27, 28, 32, 33 व 30 के लिए राजकीय पोलोटेक्निक महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष राजीव कुमार जायसवाल, मतदान केन्द्र संख्या 31, 19, 19 ए, 20, 21, 22, 22ए, 23 व 24 के लिए अधिशाषी अभियन्ता बाडमेर लिफ्ट परियोजना खण्ड 1 गंगासिंह राठौड, मतदान केन्द्र संख्या 25 व 26 के लिए अतिरिक्त परियोजना अधिकारी सर्वशिक्षा राजन कुमार शर्मा, मतदान केन्द्र संख्या 35, 36, 37, 38, 51, 52 व 53 के लिए राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता बाबुलाल धनदे, मतदान केन्द्र संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 व 45 के लिए अधिशाषी अभियन्ता एनएच बाडमेर जे.पी. सुथार तथा मतदान केन्द्र संख्या 46, 47, 47ए, 48, 49, 50, 50ए, 60 व 60ए के लिए अधिशाषी अभियन्ता आरयूआईडीपी एल.एन. सैनी को जोनल मजिस्टेªेट नियुक्त किया गया है।

शर्मा ने बताया कि बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 3, 4, 7, 8, व 9 के लिए तहसीलदान पचपदरा हनुमानराम, वार्ड संख्या 10, 11, 12, 13, 14 व 25 के लिए अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड बालोतरा रणछोडराम, वार्ड संख्या 26, 27, 28, 29, 30 व 31 के लिए तहसीलदार समदडी बद्रीदान चारण, वार्ड संख्या 15, 24, 32, 33 व 34 के लिए तहसीलदार सिणधरी अशोक के पटेल, वार्ड संख्या 17, 21, 22, 23, व 35 के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा गोपीकिशन पालीवाल, वार्ड सख्या 2, 5, 6, 16 व 18 के लिए राउमावि गांधीपुरा बालोतरा के प्राचार्य चम्पालाल व्यास तथा वार्ड संख्या 1, 19 व 20 के लिए वाणिज्य कर अधिकारी बालोतरा सी.एल. जीनगर को जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।

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मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण 20 को
बाडमेर, 14 नवम्बर। नगर निकाय चुनाव 2014 हेतु मतगणना दलों में नियुक्त गणन पर्यवेक्षकों व गणना सहायकों का प्रशिक्षण 20 नवम्बर को बाडमेर तथा बालोतरा में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण गोपालराम बिरडा ने बताया कि नगर परिषद बाडमेर हेतु नियुक्त गणन पर्यवेक्षकों व गणना सहायको का प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे भगवान महावीर टाउन हाॅल बाडमेर तथा नगर परिषद बालोतरा हेतु नियुक्त गणन पर्यवेक्षकों व गणना सहायकों का प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे डाॅ. भीमराव अम्बेडकर टाउन हाॅल बालोतरा में आयोजित किया जाएगा।

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