नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याचिका पर 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को सुनवाई करेगा।
अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फलीएस, नरीमन एवं सुशील कुमार ने मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष मौखिक उल्लेख किया।
इसके बाद न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए इसके लिए 17 अकटूबर की तारीख मुकर्रर की।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने तथा जमानत संबंधी याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराये जाने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इसके बाद न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए इसके लिए 17 अकटूबर की तारीख मुकर्रर की।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने तथा जमानत संबंधी याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराये जाने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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