सोमवार, 21 जुलाई 2014

सरकार का अहम कदम, 3 साल पहले नहीं होगा तबादला

जयपुर। राज्य सरकार पंचायती राज विभागों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने जा रही है। इसके तहत अब विभाग के कर्मचारियों को एक ही जगह तीन साल तक काम करेंगे।

इससे पूर्व किसी का भी तबादला नहीं होगा। स्थानांतरण नीति तैयार हो चुकी है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास भेजा गया है।

सीएम की हरी झंडी के बाद जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। पंचायत राज पहला ऎसा विभाग होगा, जिसने अपनी स्थानांतरण नीति बनाई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए थे।

इसका दायरा
नीति लागू होने से ग्राम सेवक कम पदेन सचिव, विभाग के एईएन-एक्सईएन, एसई, अति. मुख्य अभियंता, विभागीय लिपिक, जिला परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा। शिक्षक इस नीति के दायरे से बाहर हैं।

ये होंगे नियम
सिर्फ शिकायतों, भ्रष्टाचार मामलों में ही तीन साल से पूर्व तबादले का प्रावधान होगा।
1 अप्रेल से कार्यकाल की अवधि तय की जाएगी।
जिसके एक अप्रेल को तीन साल पूरे होंगे वह उस एक जनवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेगा।
3 साल के कामकाज की
रिपोर्ट व एसीआर भी आवेदन
के साथ लगानी होगी।
ऑनलाइन आवेदन होगा।
पसंद के तीन स्थान बताने
होंगे। वर्तमान में जहां काम
कर रहा है, उस जगह का
नाम भी लिख सकेगा।

इसका मकसद
कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी से काम करने का मौका मिलेगा। शिकायतें आ रही थी कि कर्मचारियों के आए दिन होने वाले तबादले से काम प्रभावित हो रहा है।

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