सोमवार, 30 जून 2014

रेप में नाकाम होने पर चीर डाला था वकील पल्लवी का गला -

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने वकील पल्लवी पुरकायस्थ की निर्मम हत्या के मामले में बिल्डिंग के चौकीदार को दोषी ठहराया है।security guard sajjad convicted in pallavi purkayastha
विशेष जज व्रुशाली जोशी ने आरोपी चौकीदार सज्जाद अहमद उर्फ सज्जाद पठान को हत्या का दोषी ठहराया। उस वक्त पल्लवी के पिता अतानु और मां सुमिता मौजूद थीं।

उन दोनों ने कहा कि वे बेटी के हत्यारे के लिए मौत की सजा से कुछ कम की उम्मीद नहीं करते हैं।

सज्जाद पर हत्या और एक महिला की अस्मिता पर हमला करने का अरोप था।

रेप में नाकाम होने पर चीर डाला था गला

यह वारदात 9 अगस्त 2012 की है। पल्लवी वडाला में किराए क े फ्लैट में सो रही थी।

कश्मीर के रहने वाले सज्जाद ने उसके फ्लैट की एक चाबी चुरा ली और रेप के मकसद से दबे पांव उसके कमरे में घुस गया।

पल्लवी गहरी नींद में सो रही थी, तभी सज्जाद उस पर झपट पड़ा। आंखें खुली तो पल्लवी के होश उड़ गए। उसने उससे बचने के लिए इधर-उधर भागी।

इस दौरान हवसी दरिंदे ने पल्लवी का गला धारदार चाकू से चीर डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की सुनवाई मई 2013 में शुरू हुई।

वहीं पल्लवी के लिव इन पार्टनर अविक सेनगुप्ता का भी बाद में मस्तिष्क बीमारी के कारण मौत हो गई। -


 

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