बाड़मेर। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में छह सौपिचासी मतदान केन्द्रों पर अस्सी फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। इसमे सर्वाधिक शिव विधानसभा क्षेत्र के 186 मतदान केन्द्र हैं। दूसरे स्थान पर बायतु विधान सभा क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के 157 मतदान केन्द्रों पर अस्सी फीसदी मतदान हुआ है। सर्वाधिक कम का आंकड़ा सिवाना में 14 मतदान केन्द्रों का है।
सौ फीसदी मतदान
शिव विधानसभा क्षेत्र के फतेह नाडा में मतदान केन्द्र 72, डाबली में में मतदान केन्द्र 180 और कंटल का पार में मतदान केन्द्र 184 पर शत प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के हाथीतला स्टेशन परमतदान केन्द्र 240 में 99.10 फीसदी, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के खारिया में मतदान केन्द्र 231 पर 98.95,बायतु विधानसभा क्षेत्र के धोला डेर में मतदान केन्द्र 155 पर 98.87,गुड़ामालानी के पनवाली गांव में मतदान केन्द्र 190 पर 98.40,चौहटन क्षेत्र के हुडो की ढाणी में मतदान केन्द्र 53 पर 96.84,सिवाना क्षेत्र के सरेली की ढाणी में मतदान केन्द्र 2 पर 92.38, पचपदरा क्षेत्र के गोपड़ी गांव में मतदान केन्द्र 117 पर 89.41फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
यहां हुआ अस्सी फीसदी
जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 42 मतदान केन्द्रों, शिव में 186,बाड़मेर में 110,बायतु में 157,पचपदरा में 15,सिवाना में 14,गुड़ामालानी में 69 एवं चौहटन में 92 मतदान केन्द्रों पर अस्सी फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया।
ये सबसे फिसड्डी
संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदान वाले मतदान केन्द्र भी चिन्हित किए हैं। सिवाना क्षेत्र के रमणिया गांव में मतदान केन्द्र 103 पर सबसे कम 39.48 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद चौहटन क्षेत्र के पंडरवाली गांव के मतदान केन्द्र 235 पर 40.99,पचपदरा क्षेत्र के जसोल गांव में मतदान केन्द्र 61 पर 44.91,बायतु क्षेत्र के सिमरखिया गांव में मतदान केन्द्र 301 पर 48.73, बाड़मेर के मतदान केन्द्र 100 पर 53.94, गुड़ामालानी के के डाबड़ गांव में मतदान केन्द्र 220 पर 54.30 , शिव क्षेत्र के सुथारों की बस्ती में मतदान केन्द्र 325 पर 55.02 व जैसलमेर के आरसीपी कॉलोनी भी कम मतदान की सूची में शामिल हुई है।
तीन मतदान केन्द्रों पर होगा 21 को पुनर्मतदान
लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर 21 अप्रेल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। इसकी सूचना शनिवार को जारी कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रकाश एटूरू ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 171 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुंजराज का पार, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 96 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागू का गांव व बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 226 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांकासर पर सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। संबंधित मतदान केन्द्रों के समस्त मतदाताओं को वोटर पर्ची का वितरण बीएलओ करेंगे।
इसलिए पुनर्मतदान
इन तीन में से दो केन्द्रों पर फर्जी मतदान और बूथ केप्चरिंग की शिकायते मिली थीं। शिकायतों की जांच के दौरान पुष्टि के बाद निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय किया और एक अन्य केन्द्र पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदाता मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए थे।
निषेधाज्ञा जारी
इन मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान शांन्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने व कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिला मजिस्टे्रेट भानु प्रकाश एटूरू द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
सूखा दिवस घोषित
इन मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में व इन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्रों में भी 19 अप्रेल से 21 अप्रेल, को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार से शराब अथवा मादक पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णत: निषेध होगा। -
सौ फीसदी मतदान
शिव विधानसभा क्षेत्र के फतेह नाडा में मतदान केन्द्र 72, डाबली में में मतदान केन्द्र 180 और कंटल का पार में मतदान केन्द्र 184 पर शत प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के हाथीतला स्टेशन परमतदान केन्द्र 240 में 99.10 फीसदी, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के खारिया में मतदान केन्द्र 231 पर 98.95,बायतु विधानसभा क्षेत्र के धोला डेर में मतदान केन्द्र 155 पर 98.87,गुड़ामालानी के पनवाली गांव में मतदान केन्द्र 190 पर 98.40,चौहटन क्षेत्र के हुडो की ढाणी में मतदान केन्द्र 53 पर 96.84,सिवाना क्षेत्र के सरेली की ढाणी में मतदान केन्द्र 2 पर 92.38, पचपदरा क्षेत्र के गोपड़ी गांव में मतदान केन्द्र 117 पर 89.41फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
यहां हुआ अस्सी फीसदी
जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 42 मतदान केन्द्रों, शिव में 186,बाड़मेर में 110,बायतु में 157,पचपदरा में 15,सिवाना में 14,गुड़ामालानी में 69 एवं चौहटन में 92 मतदान केन्द्रों पर अस्सी फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया।
ये सबसे फिसड्डी
संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदान वाले मतदान केन्द्र भी चिन्हित किए हैं। सिवाना क्षेत्र के रमणिया गांव में मतदान केन्द्र 103 पर सबसे कम 39.48 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद चौहटन क्षेत्र के पंडरवाली गांव के मतदान केन्द्र 235 पर 40.99,पचपदरा क्षेत्र के जसोल गांव में मतदान केन्द्र 61 पर 44.91,बायतु क्षेत्र के सिमरखिया गांव में मतदान केन्द्र 301 पर 48.73, बाड़मेर के मतदान केन्द्र 100 पर 53.94, गुड़ामालानी के के डाबड़ गांव में मतदान केन्द्र 220 पर 54.30 , शिव क्षेत्र के सुथारों की बस्ती में मतदान केन्द्र 325 पर 55.02 व जैसलमेर के आरसीपी कॉलोनी भी कम मतदान की सूची में शामिल हुई है।
तीन मतदान केन्द्रों पर होगा 21 को पुनर्मतदान
लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर 21 अप्रेल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। इसकी सूचना शनिवार को जारी कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रकाश एटूरू ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 171 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुंजराज का पार, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 96 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागू का गांव व बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 226 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांकासर पर सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। संबंधित मतदान केन्द्रों के समस्त मतदाताओं को वोटर पर्ची का वितरण बीएलओ करेंगे।
इसलिए पुनर्मतदान
इन तीन में से दो केन्द्रों पर फर्जी मतदान और बूथ केप्चरिंग की शिकायते मिली थीं। शिकायतों की जांच के दौरान पुष्टि के बाद निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय किया और एक अन्य केन्द्र पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदाता मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए थे।
निषेधाज्ञा जारी
इन मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान शांन्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने व कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिला मजिस्टे्रेट भानु प्रकाश एटूरू द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
सूखा दिवस घोषित
इन मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में व इन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्रों में भी 19 अप्रेल से 21 अप्रेल, को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार से शराब अथवा मादक पदार्थ का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णत: निषेध होगा। -
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